राष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियमए 1951 ; 1951 का 43द्ध की धारा 14 के तहत उप.धारा ;2द्ध के अंतर्गत अधिसूचना और 15 मार्चए 2014 ;शनिवारद्ध को भारत के राजपत्र में प्रकाशित के जरिए मिजोरम से लोकसभा के लिए एक सांसद चुनने के लिएए उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं आदेशों के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी।
निर्वाचन आयोग ने मिजोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि दिनांक 15 मार्चए 2014 की अधिसूचना संण् 464ध्2014 ;2द्ध के जरिए नियत की थी तथा मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे नियत किया था जिसके दौरान आवश्यक होने पर उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना था।
इस बीच मिजोरम सरकार के मुख्य सचिव और मिजोरम के चुनाव अधिकारी ने आयोग को ध्यान दिलाया कि कानून और व्यवस्था की आकस्मिकता के मद्देनजर 9 अप्रैलए 2014 को मिजोरम लोकसभा चुनाव कराना व्यवहार्य नहीं है इसलिए 11 अप्रैलए 2014 को चुनाव कराने की सिफारिश की जाती है।
इसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल के बजाय 11 अप्रैलए 2014 को मतदान की तिथि निर्धारित की है तथा मतदान के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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