ऽ भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 04 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलों जो धूम्रपान रहित क्षेत्र घोषित है वहाॅ धूम्रपान करना एक अपराध है। ऐसे स्थान पर यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करते हुए पाया जाता है तो उस पर 200 रूपये का जुर्माना किया जा सकता है। मतदान केन्द्रों को धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने के कारण मतदान केन्द्रों पर धूम्रपान करने की दशा में 200 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
ऽ उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों के बाहर मतदान केन्द्र के प्रवेश बिन्दू पर जानकारी हेतु एक बोेर्ड पर “धूम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किये जाने के कारण मतदान केन्द्रों पर धूम्रपान करने की दशा में 200 रूपये का जुर्माना किया जायेगा” यह सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि धूम्रपान रहित क्षेत्र सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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