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मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के पहचान की समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश

Posted on 07 April 2014 by admin

ऽ    निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के पहचान की समुचित व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये हैं। इस प्रयोजन हेतु मतदान केन्द्र पर मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की बाॅयी तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने के बाद मतदाता पर्ची जारी की जायेगी। दूसरे मतदान अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता की उंगली देखी जायेगी कि अमिट स्याही समुचित ढ़ॅग से लगायी गयी है और उसे मिटाया नहीं गया है। मतदान केन्द्र पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मतदाता द्वारा मतदान केन्द्र छोड़ने के समय तक मतदाता की उंगली में लगी अमिट स्याही सूख जाये।
ऽ    यदि तर्जनी के निरीक्षण के दौरान यह पता चलता है कि मतदाता के उंगली पर पहले से ही अमिट स्याही का निशान है या स्याही को मिटाने का प्रयास किया गया है, तो ऐसे मतदाता को मतदान करने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि यह प्रकाश में आता है कि किसी मतदाता ने अपनी उंगली पर तेल या ग्रीस लगा रखी है तो मतदान अधिकारी द्वारा एक कपडे़ से रगड़ कर पोछने के पश्चात अमिट स्याही का निशान लगाया जायेगा।
ऽ    अमिट स्याही लगाने का कार्य मतदाता द्वारा वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने से पूर्व किया जायेगा, ताकि स्याही को सूखने के लिए आवश्यक समय मिल सके। ऐसे मतदान केन्द्रों पर जहाॅ पुनर्मतदान के आदेश होते हंै वहाॅ पुनर्मतदान के समय बायें हाथ की तर्जनी में पहले से ही अमिट स्याही लगी रहने के कारण बायें हाथ की बीच की उंगली(मध्यमा उंगली) में अमिट स्याही लगायी जायेगी।
ऽ    यदि किसी मतदाता के बायें हाथ की तर्जनी नही है तो बायें हाथ की किसी दूसरी उंगली में स्याही लगायी जायेगी और यदि बायाॅ हाथ ही नहीं है तो दायें हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगायी जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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