ऽ भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन चुने हुए क्रिटिकल पोलिंग स्टेशनों से सीधे वेब कास्टिंग कराये जाने के निर्देश दिये हैं। वेब कास्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं और उसके बेहतर प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बी0एस0एन0एल0 का अधिकृत प्रतिनिधि तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी को शामिल किया जायेगा।
ऽ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियांे को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैंै।
ऽ प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वेब कास्टिंग के लिए कुल 40 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशनों का चयन किया जा सकता है, जिसमें से 20 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन नगरीय क्षेत्र में तथा 20 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन ग्रामीण क्षेत्रों में हांेगे। राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों तथा जनसामान्य के बीच वेब कास्टिंग के लिए चयनित पोलिंग स्टेशनों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा।
ऽ मतदान के दिन वेब कास्टिंग के लिए जिलों में चयनित वेब कास्टिंग आपरेटर्स को सम्बन्धित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला मुख्यालय पर मतदान के कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षण दंेगे एवं प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने की सूचना तत्पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जायेंगे।
ऽ जिन पोलिंग स्टेशनों की वेब कास्टिंग की जानी है, वहाॅ कम्प्यूटर तथा इन्टरनेट की सुविधा मतदान की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले स्थापित कर दी जाये तथा पोलिंग स्टेशनों से वेब कास्टिंग का “लाइव टेस्ट“ मतदान दिवस से कम से कम दो दिन पहले सुनिश्चित कर लिया जाये।
ऽ वेब कास्टिंग के लिए चयनित पोलिंग स्टेशनों की मतदान के पूरे दिन वेब कास्टिंग की रिकार्डिंग स्थानीय स्तर पर की जायेगी तथा उसकी एक प्रति डी0वी0डी0 के रूप में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भी मतदान के पश्चात् तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे मतदान के बाद किसी शिकायत/विवाद की स्थिति में उसकी समीक्षा की जा सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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