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स्टार प्रचारकों के लिए दिशा निर्देश

Posted on 31 March 2014 by admin

ऽ    लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 77 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अपने 40 नेताओं की सूची स्टार प्रचारक के रूप में दे सकता है। यह सूची आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नामांकन प्रारम्भ होने के सात दिन के अन्दर दी जा सकती है। इन स्टार प्रचारकों का यात्रा वाहन व्यय उम्मीदवार के खाते में नही जोड़ा जायेगा।
ऽ    चूॅकि लोकसभा चुनाव के सभी चरणों के कार्यक्रमों की घोषणा एक साथ की गयी है, अतः आयोग ने यह निर्णय लिया है कि राजनैतिक दलों द्वारा प्रथम अधिसूचना की तिथि से सात दिन के अन्दर सूचित स्टार प्रचारकों की सूची सभी चरणों के लिए वैध मानी जायेगी बशर्तें अनुवर्ती चरणों के लिए अलग से कोई सूची न दी गयी हो।
ऽ    यदि किसी राजनैतिक दल से स्टार प्रचारक के दल की सूची बिना चरण का उल्लेख किये प्रथम चरण की निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होती है तो उसे अनुवर्ती चरणों में वैध माना जायेगा। यदि कोई राजनैतिक दल चुनाव घोषणा के बाद स्टार प्रचारको की सूची उपलब्ध कराता है तो उसे भी वैध माना जायेगा भले ही चुनाव की अधिसूचना जारी न हुई हो।
ऽ    इस सूची में परिवर्तन केवल दो आधारों पर हो सकता है। जब सूची में उल्लिखित किसी नेता की मृत्यु हो गयी हो या वह पार्टी का सदस्य न रह गया हो। आयोग के निर्देशों के अनुसार आयोग की सूची केन्द्रीय/पंजीकृत कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त होनी चाहिए।
ऽ    यदि किसी स्टार प्रचारक के साथ उम्मीदवार या अन्य कार्यकर्ता यात्रा करते है तो यात्रा में प्रयुक्त वाहन का 50 प्रतिशत खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वाहन की श्रेणी में हवाई जहाज तथा हैलीकाप्टर भी सम्मलित माने जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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