ऽ भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव को शांति पूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिये सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की है कि वे निर्वाचन डयूटी पर तैनात अधिकारियों का सहयोग करेंगे तथा मतदाताओं को बिना किसी परेशानी या व्यवधान के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करेंगे। आयोग ने राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता की शुचिता को बनाये रखने की अपेक्षा की है।
ऽ आदर्श अचार संहिता के निर्देशों के अन्तर्गत राजनैतिक दलोें के उम्मीदवारों को मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पहले सिनेमा हाॅल, दूरदर्शन तथा अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार से सम्बन्धित सभी सामग्री का प्रदर्शन बन्द करना होगा। इसके साथ ही देवी देवताओं की मूर्तियों/चित्रों से युक्त डायरी, कैलेन्डर, स्टिकर आदि का वितरण भी नहीं किया जा सकेगा। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि ऐसी सामग्री का वितरण किया गया है तो निर्वाचन तंत्र द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
ऽ सार्वजनिक या निजी सम्पत्तियों, धार्मिक स्थलों या उनके परिसर, किसी विद्यमान मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में, शैक्षिक संस्थानों चिकित्सालयों के निकट राजनैतिक दलों के उम्मीदवार अपना कार्यालय नहीं स्थापित कर सकेंगे। राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव हेतु स्थापित अस्थायी कार्यालय में फोटोग्राफ सहित निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित माप एवं मानकों के अनुसार केवल एक दल का झंडा व बैनर ही प्रदर्शित किया जायेगा।
ऽ प्रचार प्रसार की अवधि (मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे के पहले प्रारम्भ होने वाली) समाप्त होने के पश्चात ऐसे सभी राजनैतिक पदाधिकारियों को निर्वाचन क्षेत्र में निरन्तर उपस्थित नहीं रहना चाहिये जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से आये हों और जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता न हों, ऐसे पदाधिकारियों को प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद उस निर्वाचन क्षेत्र से रवाना हो जाना होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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