ऽ भारत निर्वाचन आयोग ने लोेकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान किसी मतदान कर्मी की मृत्यु या घायल होने की अवस्था में दी जाने वाली अनुग्रह राशि को संशोधित कर दिया है।
ऽ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान किसी अप्रिय घटना में यदि किसी मतदान कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो सम्बन्धित मतदान कर्मी के आश्रित को न्यूनतम 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी।
ऽ आतंकवादियों/चरमपंथियों या असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी हिंसक घटनाओं यथा सड़क पर बारूदी सुरंगों, बम धमाकों तथा सशस्त्र हमले के दौरान मारे गये मतदान कर्मी के आश्रित परिजन को 20 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी।
ऽ इसी तरह हाथ-पैर तथा दृष्टिहीनता आदि जैसी स्थायी विकलांगता की स्थिति में मतदान कर्मी को न्यूनतम 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जायेगी। यदि इस प्रकार की विकलांगता चरमपंथियों अथवा असामाजिक तत्वों की हिंसक घटनाओं में होती है तो ऐसी दशा में अनुग्रह धनराशि दो गुनीे होगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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