• भारत निर्वाचन आयोग ने औधोगिक संस्थानों एवं वाणिजियक प्रतिष्ठानों के कर्मियों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
• उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने बताया कि मतदान के दिन मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी औधोगिक संस्थानों तथा वाणिजियक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों के न तो वेतन काटे जायेेंगे और न ही वेतन रोका जायेगा। यदि संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्राविधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी दशा में नियोक्ता पर 500 रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
• निर्वाचन वाले क्षेत्रों के सभी प्रतिष्ठान तथा दुकान जहा कर्मी पाली में काम करते हैं, मतदान के दिन बन्द रखे जायेंगे। एक व्यकित यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी है तथा वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है और वह सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किसी औधोगिक इकार्इ या प्रतिष्ठान में कार्यरत है तो ऐसी सिथति में कैजुअल कर्मचारियों सहित सभी कार्मिक मतदाता मतदान करने के लिए सवेतन अवकाश प्राप्त करने के हकदार होंगे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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