• भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न विकलांग मतदाताओं को मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
• मतदान केन्द्र पर तैनात मतदान कर्मियों द्वारा यह सुनिशिचत किया जायेगा कि विकलांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने में प्राथमिकता दी जाए तथा उन्हें अन्य सामान्य मतदाताओं के साथ कतार में प्रतीक्षा न करनी पड़े। इसके साथ ही मतदान केन्द्र पर उन्हें सभी आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाए।
• ऐसे विकलांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक हवील चेयर ले जाने की सुविधा प्रदान की जाए, जिन मतदान केन्द्रों पर स्थार्इ रैम्प की सुविधा नहीं है, वहा अस्थार्इ रैम्प की व्यवस्था सुनिशिचत की जाए।
• दृषिटबाधितअशक्त मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यदि वह एक सहयोगी को मतदान केन्द्र तक ले जाने की अनुमति चाहता है तो निर्वाचन नियमों के निर्धारित प्राविधानाें के अन्तर्गत मतदान कर्मी उन्हें अनुमति प्रदान करेेंगे।
• मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विकलांग मतदाताओं की विशेष आवश्यकता, मतदान स्थलों पर उनके साथ विनम्र व्यवहार करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जाए।
• शारीरिक रूप से विकलांग मतदाताओं की भांति ही श्रवणबाधित मतदाताओं के प्रति भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
• प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी उमेश सिन्हा ने यह जानकारी आज यहा देते हुए बताया कि इस सम्बन्ध मेें रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को विकलांग मतदाताओं को सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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