• भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव-2014 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के लिए राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा इलैक्ट्रानिक मीडिया तथा सोशल मीडिया के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
• उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहा यह जानकारी दी।
• बिना पूर्व प्रमाणित कराये कोर्इ भी राजनैतिक विज्ञापन इंटरनेट या इंटरनेट आधारित मीडिया पर न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही प्रदर्शित किया जाएगा।
• इंंटरनेट साइटस को उम्मीदवारों द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग द्वारा मांगें जाने पर देना होगा।
• चुनाव प्रकि्रया के दौरान इस बात की विधिवत जाच की जाएगी कि इंटरनेट आधारित मीडिया पर प्रसारित की जाने वाली सामग्री गैरकानूनी या दुर्भावनापूर्ण तो नहीं है तथा इससे कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होता है।
• यदि चुनाव मशीनरी को कोर्इ गैरकानूनी तथ्य संज्ञान में आता है और इस जानकारी को इंटरनेट आधारित मीडिया को दी जाती है, तो उस सामग्री को तत्काल हटा दिया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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