भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 स्नातक तथा 06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन-2014 के लिए आगामी 23 मार्च 2014 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृषिट से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा ने आज यहा दी। उन्होंने बताया कि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हंै, उन्हें निम्नलिखित वैकलिपक दस्तावेजों में से कोर्इ भी दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा जिसमें :-
• पासपोर्ट,
• वाहन चालक (ड्राइविंग) लाइसेंस,
• आयकर पहचान (पी.ए.एन.) पत्र,
• शैक्षणिक संस्थान जिसमें सम्बनिधत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक काम कर रहा हो, द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र,
• विश्वविधालय द्वारा जारी डिग्रीडिप्लोमा का मूल प्रमाण पत्र,
• सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का मूल प्रमाण पत्र
• राज्यकेन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औधोगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र आदि।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com