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वक्फ सम्पतित को उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम, 1972 के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी

Posted on 27 February 2014 by admin

मंत्रिपरिषद ने वक्फ सम्पतित को उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों के बेदखली) अधिनियम, 1972 के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करते हुए इस अधिनियम में वक्फ की स्थावर सम्पतित को शामिल करने हेतु उ0प्र0 सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों के बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2013 को विधान मण्डल में पुर:स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
ज्ञातव्य है कि वक्फ एक्ट, 1995 केन्द्रीय अधिनियम है, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है। धारा-54 वक्फ सम्पतितयों पर अतिक्रमण के रोकने का प्राविधान है, इसके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया इतनी जटिल एवं लम्बी है कि वक्फ भूमि पर से अवैध कब्जा हटवाने में प्रभावकारी साबित नहीं हो पा रही है। इसलिए यह निर्णय लिया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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