मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से मनरेगा श्रमिक, रिक्शा चालक, स्वच्छकार, शहरी क्षेत्र के आवासीय
बी.पी.एल. परिवार एवं शहरी क्षेत्र के अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को भी योजना का लाभ मिलेगा। वर्तमान में योजना के तहत मात्र सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवारों को ही लाभानिवत किया जा रहा था।
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों की पात्रता भी निर्धारित कर दी है। मनरेगा श्रमिक जिन्हाेंने योजनान्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिन या उससे अधिक कार्य किया हो तथा रिक्शा चालक के रूप में ऐसे पंजीकृत रिक्शा चालक जिन्हें वर्ष 2011 की जनगणना में समिमलित किया गया हो एवं वह स्वयं अथवा किराए पर ली गर्इ रिक्शा चलाते हो, को पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार स्वच्छकार व ऐसे व्यकित जो मैनुअल स्कवैनिजंग के अतिरिक्त स्वच्छकार का कार्य करता हो भी योजना के तहत लाभानिवत होने हेतु पात्र होंगे। इनमें सीवेज श्रमिक एवं नगरीय निकायों में कार्यरत सफार्इ कर्मचारी भी समिमलित होंगे।
शहरी क्षेत्र के आवासित बी.पी.एल. परिवार जिनके पास बी.पी.एल. राशन कार्ड हो तथा शहरी क्षेत्र के अन्त्योदय राशन कार्ड धारक को भी योजना का लाभ मिलेगा। यदि कोर्इ लाभार्थी एक से अधिक श्रेणी के तहत पात्र है तो उसे किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता का लाभ अनुमन्य होगा। लाभार्थियों हेतु देय वार्षिक प्रीमियम का व्ययभार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में किया जाएगा। योजना का लाभ सामान्य वर्ग के अन्य व्यकितयों को भी इस शर्त के साथ अनुमन्य हो सकेगा कि उक्त सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड की धनराशि 60 रुपये प्रति कार्ड व योजनान्तर्गत देय वार्षिक प्रीमियम की पूर्ण धनराशि का भुगतान स्वयं करना होगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों हेतु योजना की अन्य शर्ते यथावत लागू रहेंगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्ध बी0पी0एल0 108 लाख कार्ड धारकों के अतिरिक्त, नवीन श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों की 42.36 लाख अनुमानित संख्या को समिमलित करते हुए कुल 150.36 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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