इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार की अधिवक्ता कल्याणकारी योजना में आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। राज्य सरकार ने 60 वर्ष के भीतर मौत होने की दशा में परिवार को पांच लाख रुपये तथा 27 वर्ष की आयु के कनिष्ठ अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने की घोषणा की है। अधिवक्ताओं ने बीमा राशि पाने की आयु 80 वर्ष करने तथा कनिष्ठ अधिवक्ताओं को 30 वर्ष तक प्रोत्साहन राशि दिए जाने की राज्य सरकार से मांग की है। नागेंद्र प्रताप सिंह सहित 63 अधिवक्ताओं ने इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को पत्र लिखकर आमसभा बुलाने की मांग की है।
मालूम हो कि बार कौंसिल 70 वर्ष तक मृत्यु होने पर बीमा भुगतान कर रही है। अब अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार से 60 वर्ष का वैरियर हटाते हुए 80 वर्ष नियत करने की मांग की है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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