आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री श्री डॉ० कुमारी गिरिजा व्यासस ने लोकसभा मंष एक प्रश्नह के लिखित उत्ततर में जानकारी दी कि ष्भूमिष् और ष्कॉलोनीकरणष् राज्यय के विषय है इसलिएए आवासविहीन लोगों को आश्रय मुहैया कराना राज्या सरकार का प्रमुख दायित्वे है। तथापिए राज्यर सरकारों द्वारा की गई पहलों के संपूरण और अनुपूरण के लिए आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राष्ट्री य शहरी आजीविका मिशन ;एनयूएलएमद्ध के घटक के रूप में शहरी आवास विहीन लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ स्थाएयी आश्रय मुहैया करने के लिए ष्शहरी आवास विहीन लोगों के लिए आश्रय ;एसयूएचद्धष् नामक एक नई स्कीेम आरंभ की गई है।
यह स्की्म पूर्वोत्तकर राज्योंन सहित देश में सभी राज्यों ध् संघ राज्योंव क्षेत्रों के लिए लागू है। केंद्र सरकार की भूमिका अवस्थारपना और सुविधाओं के सृजन में सहायता मुहैया कराना होगी। भारत सरकार आश्रयों की निर्माण लागत की वित्तसपोषण करेगी और राज्य का अंशदान 25 प्रतिशत होगा। पूर्वोत्त र तथा विशेष श्रेणी राज्यों ;अरूणाचल प्रदेशए असमए मणिपुरए मेघालयए मिजोरमए नगालैंडए सिक्किमए त्रिपुराए जम्मूम.कश्मी रए हिमाचल प्रदेश और उत्तसराखंडद्ध के मामले में यह अनुपात 90रू10 होगा। आश्रयों की प्रचालन और अनुरक्षण लागात भी प्रारंभिक 5 वर्षों के लिए 75रू25 ;पूर्वोत्त र और विशेष श्रेणी राज्यों हेतु 90रू10द्ध के आधार पर भारत सरकार और राज्यों के बीच शेयर की जाएगी। आश्रयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्धआ कराना राज्यर संघ राज्यब क्षेत्र की सरकारों का उत्तयरदायित्वक होगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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