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Posted on 20 February 2014 by admin

विधि और न्या‍य तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्ल्ा   ने लोकसभा में एक प्रश्नय के लि‍खि‍त उत्त र में जानकारी दी कि‍ निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि लोक प्रतिनिधित्वल अधिनियमए 1951 की धारा 33 क के अनुसार और तारीख 13ण्03ण्2003 के रिट याचिका संण् 490ध्2002 और संबद्ध याचिकाओं में माननीय उच्चहतम न्या यालय के निर्णय के अनुसरण में किसी अभ्यारर्थी को अपने आपराधिक पूर्ववृत्त2ए आस्तियों दायित्वोंस के ब्यौयरोंए ;जिसके अंतर्गत पति या पत्नि और आश्रित बालकों की आस्तियांध्दायित्वक भी हैंद्ध और शैक्षिक अर्हताओं के संबंध में जानकारी शपथपत्र के प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथए निर्वाचनों का संचालन नियमए 1961 के प्रारूप के 26 में देनी होती है। निर्वाचन आयोग ने यह भी सूचित किया है कि उस शपथ पत्र में किसी अभ्या र्थी द्वारा की गई घोषणाओं के व्या पक प्रसार के लिए एक प्रति रिटर्निंग ऑफिसर ;आरओद्धध्सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ;एआरओद्ध के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाती है। आरओ और एआरओ दोनों के कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के बाहर होने की दशा मेंए शपथपत्रों की प्रतियों के एक सैट को निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के भीतर एक प्रमुख सार्वजनिक स्था न पर प्रदर्शित किया जाता है। जो कोई प्रतियों के लिए अनुरोध करता है उसको भी प्रतियां निरूशुल्कत प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्तकए सभी अभ्यतर्थियों द्वाराए चाहे मान्य्ताप्राप्त। राजनैतिक दलों या गैर मान्यअताप्राप्ति राजनैतिक दलों द्वारा खडे किए गये हों या स्वातंत्र होंए फाइल किए गए शपथ पत्र की स्कै्न की गई प्रतिए अभ्यार्थियों द्वारा उनको फाइल किए जाने के पश्चाैत शीर्ष्‍ ही और किसी भी दशा में चौबीस घंटे के भीतर वेबसाइट पर डाल दी जाती है। यदि कोईए अभ्य र्थी के किसी शपथ पत्र में मिथ्यार विवरणों को इंगित करते हुए प्रति –शपथपत्र फाइल करता है तो उसको भी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। मंत्री महोदय ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि दिल्लीत उच्चो न्यारयालय के एक आदेश के अनुसार अभ्य र्थियों द्वारा सरकारी आवासए जल आपूर्तिए विद्युतए टेलीफोन और परिवहन विभागों को देयों यदि कोई होए के ब्यौोरों को दो समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। तदनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देश दिया है कि ऐसी सूचना को उसके द्वारा विहित प्रारूप में स्थावनीय परिचालन वाले दो समाचारपत्रों मेंए जिसमें से एक स्था नीय भाषा का समाचारपत्र होना चाहिएए प्रकाशित किया जाना चाहिए। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यसर्थियों की सूची के निश्चित हो जाने के दो दिनों के भीतर ऐसा करना अपेक्षित है। जब सरकारी देयों के विषय में स्था नों को वर्णित करते हुए एक टिप्प णए मुख्यद निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट सहित जहां अन्यि ब्यौ रे अर्थात् निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्य्र्थियों की आपराधिक पृष्ठाभूमिए आस्तियांए दायित्वे और शैक्षिक अर्हता पाई जा सकती है। समाचारपत्र में जानकारी प्रकाशित की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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