प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने एवं कम विकसित क्षेत्रों में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित तथा महिलाओं को उधोग क्षेत्र में पर्याप्त भागीदारी सुनिशिचत करने हेतु महिला उधमी प्रोत्साहन योजना-2013 लागू की गर्इ है। इस योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडियट पास बेरोजगार महिलाओं को अपना उधम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाय। इन उद्देश्यों की प्रापित हेतु इस योजनान्र्तगत महिला उधमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म एवं लघु औधोगिक योजनान्र्तगत महिला उधमियों द्वारा स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म एवं लघु औधोगिक इकार्इयों को राष्ट्रीयकृत बैंको, राज्य वित्त निगम अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्लाण्ट एवं मशीनरी के क्रय में किये गये पूंजी विनियोजन हेतु स्वीकृतवितरित सावधि ऋण पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50.00 हजार प्रति इकार्इ प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 05 वषोर्ं के लिए रु0 2.50 लाख प्रति इकार्इ को यह सुविधा उपलब्ध होगी।
लखनऊ लनपद की इच्छुक महिला इस योजना का लाभ लेने हेतु कार्यालय महा प्रबन्धक जिला उधोग केन्द्र, 8 कैण्ट रोड, लखनऊ से किसी भी कार्य दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकती हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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