राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, अतएवं श्री राज्य पाल, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30, 1966) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन शकित का प्रयोग करके माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में आगामी 06 माह की अवधि के लिए हड़ताल निषिद्व करते है। इस सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2014 को अधिसूचना जारी कर दी गर्इ है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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