मंत्रिपरिषद ने बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में नये ओ0पी0डी0 ब्लाक के भवन निर्माण हेतु पुराने ओ0पी0डी0, आर्इ, डेन्टल, टी0बी0 एण्ड चेस्ट तथा ओ0पी0डी0 इमरजेन्सी ब्लाक के भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया है। इन शर्तों के अनुसार, इन भवनों के हैरिटेज जोन में आने के कारण इन्हें तोड़े जाने के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा दिनांक 21.01.2013 द्वारा दिए गए अनापतित मे उलिलखित शतोर्ंं का भवनों के तोड़े जाने के समय पूर्ण पालन सुनिश्चत किया जायेगा। इसके साथ ही वित्तीय हस्तपुसितका खण्ड-1 व खण्ड-5 लोक निर्माण विभाग के अनुरक्षण मैनुअल पार्ट-2 (भवन) उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली-1975 के साथ ही समय-समय पर इस हेतु निर्गत आदेशों का पूर्ण पालन सुनिशिचत किया जाएगा। इसके अलावा भवनों के ध्वस्तीकरण से प्राप्त सामग्री (मलबा आदि) के निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा किया जाना भी सुनिशिचत किया जाएगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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