प्रदेश के नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने आज यहां बताया कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक़्फ बोर्ड के गठन हेतु विभिन्न श्रेणियों के लिये सामान्य निर्वाचन की तिथियां प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित कर दी गयी हैं। यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली-1997 के अनुसार कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव के लिये विगत 12 दिसम्बर को अधिसूचना जारी की गयी थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिसिथतिवश इसे विगत 18 दिसम्बर को स्थगित कर दिया गया।
श्री आज़म खाँ ने बताया कि चुनाव की तिथियों के संबंध में अधिसूचना आज जारी कर दी गयी है। इस अधिसूचना के अनुसार इस सामान्य निर्वाचन के जरिये उत्तर प्रदेश राज्य से शिया समुदाय के दो सांसद, प्रदेश के शिया समुदाय के दो विधान मण्डल सदस्य, उत्तर प्रदेशे राज्य विधिज्ञ परिषद में शिया समुदाय के दो सदस्य तथा प्रतिवर्ष एक लाख रुपये या इससे अधिक की आय वाले वक़्फ के दो मुतवलिलयों को चुना जायेगा।
अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगामी 04 फरवरी को पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे के बीच निर्वाचन अधिकारीसहायक निर्वाचन अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। आगामी 04 फरवरी को ही अपराहन 03:00 बजे से अपराहन 04:30 बजे के बीच प्रस्तुत नाम-निर्देश पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। आगामी 04 फरवरी को ही अपराहन 04:30 बजे से सायं 06:00 बजे के मध्य नाम-निर्देशन पत्रों की वापसी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो आगामी 05 फरवरी को पूर्वाहन 09:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे के मध्य मतदान सम्पन्न कराया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी 05 फरवरी को ही अपराहन 03:00 बजे से 04:30 बजे के बीच मतोें की गणना की जायेगी और उसी दिन सायं 05:00 बजे परिणामों की घोषणा की जायेगी।
इस सामान्य निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं लखनऊ सिथत इनिदरा भवन के कक्ष संख्या-817 में सम्पन्न होंगी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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