भवन एवं अन्य सनिनर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक जिनके द्वारा साइकिल सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है तथा जिनके आवेदन स्वीकृत है को साइकिल प्राप्त करार्इ जानी है। साइकिल का चयन लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय किया जायेगा तथा इस हेतु रूपया 2500 की धनराशि का भुगतान उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिनर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा साइकिल की धनराशि इससे अधिक होने पर अवशेष धनराशि सम्बनिधत श्रमिक द्वारा भुगतान की जायेगी।
सहायक श्रम आयुक्त ने इस सम्बन्ध दिनांक 30 जनवरी को कार्यालय उप श्रम आयुक्त,आगरा में इच्छुक साइकिल विक्रेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो वाणिज्य कर के अन्तर्गत पंजीकृत होने के साथ-साथ टिन नम्बर धारक भी हो। इस तिथि को साइकिल विक्रेता साइकिल के समस्त माडलों के साथ कार्यालय उप श्रम आयुक्त, आगरा में स्टाल लगायेगें तथा इन्ही स्टाल के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक द्वारा अपनी पसंद की साइकिल का चयन किया जायेगा।
उन्होंने इच्छुक साइकिल विक्रेता को उपरोक्तानुसार स्टाल लगाने हेतु कार्यालय उप श्रम आयुक्त में दिनांक 30 जनवरी 14 को पूर्वान्ह 11 बजे आमंत्रित किया जाता है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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