उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित में राज्य सड़क परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवाओं में तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर 6 माह के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया है।
हड़ताल पर यह प्रतिबन्ध उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत लगाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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