उ0प्र0 शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को भेजे गये शासनादेश में सूचना का अधिकार अधिनियम तथा जनहित गारण्टी अधिनियम की जानकारी आम जनता को देने हेतु उक्त दोनों अधिनियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिये हंै। सूचना का अधिकार अधिनियम की विधिक जानकारी के साथ उक्त अधिनियम के तहत मांगी जाने वाली सूचनाओं तथा सक्षम अधिकारियों एवं प्रत्येक विभाग में नामित जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र देने तथा निर्धारित अवधि में सूचना आवेदकों को देने की जानकारी का प्रचार-प्रसार कराया जाये। सूचना न देने पर जुर्मानादण्ड की भी जानकारी दी जाये।
इसी प्रकार जनहित गारण्टी अधिनियम के बारे में लोगों को बताया जाय ताकि जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित विभागों की जनकल्याणकारी योजनाआेंकार्यक्रमों तथा जनहित से जुड़े कायोर्ं का निस्तारण आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद निर्धारित अवधि में जनहित के कायोर्ं का निस्तारण अनिवार्य रूप से कर दिया जाये।
मण्डलायुक्तोंजिलाधिकारियों को जिलामण्डल स्तर पर होने वाली बैठकों में भी उक्त दोनों अधिनियमों के तहत आम जनता के आवेदन पत्रों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा करने के भी निर्देश दिये गये हैं।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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