मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक विकास हेतु प्रदेश के 20 जनपदों में असेवित क्षेत्रो में शैक्षणिक हब स्थापित करने हेतु प्रत्येक जनपद में मांंडल इण्टर कालेज की स्थापना कराए जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाए। मांंडल इण्टर कालेज में कक्षा- 1 से लेकर कक्षा-12 तक का पठन-पाठन सम्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के कतिपय माध्यमिक स्तर के ऐसे विधालय जिनके पास मजबूत आधारभूत संरचना के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा देने की व्यवस्था होगी, ऐसे निजी विधालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र, छात्राओं की शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से शैक्षिक हब की स्थापना कराये जाने हेतु शैक्षिक अवस्थापना का विस्तार कर ने हेतु अनुदान भी दिया जायेगा। ग्राम समूह व वार्ड में जिनमें कम से कम 25 प्रतिशत जनसंख्या अल्पसंख्यक की हो, ऐसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में स्थापित, निजी क्षेत्र के विधालयों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में नवीन स्थापित होने वाले विधालयों को अनुदान दिया जायेगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक विकास हेतु प्रदेश के 20 जनपदों में स्थापित होने वाले शैक्षणिक हब में निजी क्षेत्र की सहभागिता के संबंध में प्रस्तावित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में पूर्व से संचालित विधालयों में नए क्लास रूम, पुस्तकालय एवं आवश्यक शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने अथवा निजी क्षेत्र पर पूर्व से संचालित विधालयों के अतिरिक्त विधालय खोलने अथवा नए विधालय खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित विधालयों को प्रत्येक वर्ष घोषित क्षमता के आधार पर प्रवेश में कम से कम 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के नवीन प्रवेश अवश्य देने होंगे । पूर्व में स्थापित माध्यमिक स्तर के विधालयों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में से कम से कम दो वर्ग को मान्यता अवश्य प्राप्त होनी चाहिए।
श्री उस्मानी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक विकास हेतु शैक्षणिक हब हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की अर्हता एवं वरीयता का प्राथमिक परीक्षण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदान स्वीकृति के पश्चात जिलाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता की समिति द्वारा निर्माण कार्र्य का निरीक्षण व तकनीकी परीक्षण सुनिशिचत किये जाने के फलस्वरूप ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी। शासकीय अनुदान हेतु विकसित नवीन विधालय में प्रवेश प्रकि्रया के संचालन हेतु एक विधालय प्रवेश समिति का गठन किया जायेगा जिसमें विधालय के प्रधानाचार्य, जिला विधालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि सदस्य होगे। प्रवेश समिति का दायित्व होगा कि नवीन स्थापित विधालयों में प्रवेश पारदर्शी तरीके से सुनिशिचत हो तथा न्यूनतम 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय के स्थानीय छात्र-छात्राओं का प्रवेश अवश्य सुनिशिचत हो। जनपद में स्थापित होने वाले मांंडल स्कूलों में किसी भी निजी प्रबन्ध तन्त्र को एक ही विधालय हेतु अनुदान दिया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, श्री जितेन्द्र कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपसिथत थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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