उत्तर प्रदेश शासन ने मनोरंजन कर विभाग से संबंधित आवेदन पत्रों शिकायतों प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निस्तारित किये जाने की सुदृढ़-व्यवस्था सुनिशिचत की है। व्यवस्था के मुताबिक उ0प्र0 चलचित्र नियमावली के अन्तर्गत प्रस्तावित सिनेमा स्थल के अनुमोदनसिनेमा भवन के निर्माण की अनुमति पर निर्णय 90 दिवसों में, सिनेमा गृहों के लार्इसेंस प्रदान करने एवं नवीनीकृत करने का निर्णय 45 दिन में अस्थायी सिनेमा का लार्इसेंस देने पर निर्णय 15 दिवस, स्थायी वीडियों सिनेमा को लार्इसेंस प्रदान करने तथा नवीनीकृत करने का निर्णय 15 दिवसों में, आमोद एवं पणकर नियमावली के अन्तर्गत अतिरिक्त जमा कर की वापसीसमायोजन करने पर निर्णय 15 दिनों में उ0प्र0 आमोद एवं पणकर नियमावली के अन्तर्गत जमा प्रतिभूति वापसी पर निर्णय 30 दिवसों की समय-सीमा निर्धारित की है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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