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महिला उधमी प्रोत्साहन योजना प्रदेश के 12 मण्डलों में लागू

Posted on 02 January 2014 by admin

आयुक्त एवं निदेशक उधोग श्री एल0 वेंकटेश्वर लू ने बताया कि उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदेश की महिला उधमियों के सशकितकरण के लिए महिला उधमी प्रोत्साहन योजना-2013 लागू की गयी है, जो कि पूर्वांचल, मध्यांचल तथा बुंदेलखण्ड के 12 मण्डलों- लखनऊ, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, बस्ती, झांसी, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, आज़मगढ़ के 49 जनपदों में क्रियानिवत है। इस योजना के अन्तर्गत इण्टरमीडिएट पास कुल 515 महिला उधमियों को योजना का लाभ वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रदान किया जाना है, जिसमें प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की 103 महिला उधमियों को विशेष रूप से योजना का लाभ दिया जाना है ताकि बेरोजगार महिलाओं द्वारा अपना उधम स्थापित किया जा सके।
उन्होंने कहा कि महिला उधमियों द्वारा बुंदेलखण्ड, पूर्वांचल व मध्यांचल के जिलों में स्थापित की जाने वाली सूक्ष्म व लघु उधोग इकाइयों में प्लाण्ट मशीनरी लगाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, उ0प्र0 वित्तीय निगम, पिकप या अन्य वित्तीय संस्थाओं से स्वीकृत सावधि ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50,000 प्रति इकार्इ प्रतिवर्ष की दर से 5 साल के लिए 2.50 लाख रुपये ब्याज उपादान की सुविधा उपलब्ध होगी। किसी अन्य योजना के तहत ब्याज उपादान का लाभ प्राप्त करने वाली इकाइयों या पी0एम0र्इ0जी0पी0 के तहत लाभानिवत इकाइयों को योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इस योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र महिला उधमी अपना आवेदन जिले के महाप्रबन्धक, जिला उधोग केंद्र कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी। जिला उधोग केंद्र के महाप्रबन्धक से मांग पत्र संस्तुति संबंधी कागजात मिलने के बाद उधोग निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा ब्याज उपादान का भुगतान सीधे इकार्इ के बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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