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आवेदन पत्रों प्रकरणों के निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित

Posted on 02 January 2014 by admin

उत्तर प्रदेश शासन ने बाट-माप विभाग के बाट-माप तौलने मापने के उपकरणों के निमार्ण हेतु विनिर्माता अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने पर 45 दिवस में निर्णय लेने तथा उक्त उपकरणों के विक्रय हेतु व्यवहारी अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय 30 दिन में, मरम्मतकर्ता के अनुज्ञा पत्र को जारी करने का निर्णय 30 दिन में, तथा विनिर्माता अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने पर निर्णय 30 दिन में लेने की समय सीमा निर्धारित की गयी है। इसी क्रम में बाट-माप तौलने-मापने के उपकरणो के व्यवहारी अनुज्ञा का नवीनीकरण करने हेतु 15 दिन तथा मरम्मतकर्ता के उक्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किये जाने कि अवधि भी 15 दिवस निर्धारित की गयी है।
समाज कल्याण विभाग की वृद्वावस्था पेंशन पर निर्णय लेने की अवधि 30 दिन में, पारिवारिक लाभ योजना पर निर्णय लेने की अवधि 30 दिन, अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न की सूचना पर निर्णय 30 दिन में, अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति की छात्रवृतित कि सूचनाप्रकरणो पर निर्णय भी 30 दिन में, करना अनिवार्य है। रानी लक्ष्मी बार्इ पेंशन योजना पर निर्णय 30 दिन में पशुपालन विभाग में स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गोशालाओं का पंजीकरण करने पर निर्णय 07 दिनों में किया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय ग्रुप हाउसिगं 90 दिन में, एकल भवन हेतु 30 दिन में निर्णय लेना होगा। इसी प्रकार गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय 90 दिन में सम्पतितयों के नामांतरण पर निर्णय 60 दिन में, सम्पतितयों के निबंधन पर निर्णय 15 दिन में, आवंटी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय 10 दिन में, भवनों के शमन पर निर्णय 60 दिन में, भूखण्ड भवन को फ्रीहोल्ड किये जाने पर निर्णय नजूल भूमि को छोड़कर 15 दिन में, आदेशों के नकल प्राप्त करने पर निर्णय 07 दिन में लेना होगा।
कृषि विभाग में उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किये जाने पर 30 दिन में निर्णय लेना होगा। बीज विक्रय प्राधिकरण पत्र जारी करने पर निर्णय 30 दिन में, कृषि रक्षा रसायन लार्इसेंस प्रपत्र जारी किये जाने पर भी 30 दिन में निर्णय लेना होगा। मृदापरीक्षण की रिपोर्ट देने पर निर्णय हेतु 45 दिवस की समय सीमा निधारित की गयी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेकिनक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय पेंशन गे्रच्युटी व अन्य देयों के भुगतान पर निर्णय 60 दिनों में पालीटेकिनक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान पर निर्णय 30 दिनों में उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय 90 दिनों में, छात्रों की काशनमनी सिक्योरिटी मनी वापस किये जाने पर निर्णय 30 दिवसों में तथा छात्रों के बैकपेपर तथा स्क्रूटनी के परिणाम की घोषणा पर निर्णय 60 दिवस में करने का निर्णय लेना होगा।
ग्राम्य विकास विकास विभाग में अकुशल मजदूरों को मनरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय 15 दिनों में, दुग्ध विकास विभाग में, दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन पर निर्णय 90 दिवसों में लेने की अवधि निर्धारित की गयी है। उधान विभाग में उ0प्र0 फल पौधशाला को निजी क्षेत्रों में स्थापित फल पौधशालाओं के पंजीकरण पर निर्णय लेने की अवधि 45 दिन निर्धारित की गयी है। पंजीकृत किये गये पौधशालाओं के नवीनीकरण की समय सीमा 25 दिवस निर्धारित की गयी है। उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज एक्ट के अधीन शीतगृहों के निर्माण की अनुज्ञा जारी करने पर निर्णय 25 दिवसों में, शीतगृहों के लार्इसेंस जारी करने की अवधि 25 दिवस तथा शीतगृहों के लार्इसेंसों के नवीनीकरण पर निणर्य लेने की अवधि 12 दिन निर्धारित की गयी है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा प्रमाण पत्र एलोपैथिक पद्धति जारी करने पर निर्णय 07 दिनों में, चिकित्सा प्रमाण पत्र (आयुर्वेद पद्धति) जारी करने पर निर्णय 07 दिनों एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (होम्यो पैथिक पद्धति) जारी करने पर निर्णय 07 दिवसों तथा चिकित्सकों के पंजीकरण पर निर्णय 15 दिनाें मं लेने की समय सीमा निर्धारित की जा चुकी है। वन विभाग में कृषकों की निजीभूमि के वृक्षों के काटने की अनुज्ञा जारी करने पर निर्णय 15 दिन में, वन उपजों के अविवहन संबंधी पास जारी करने पर निर्णय 15 दिन की समय सीमा रखी गयी है। खादी एवं ग्रामोधोग विभाग में बैंकों से (मुख्यमंत्री ग्रामोधोग रोजगार योजना) आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्रों के प्रेषण पर निर्णय 15 दिन में, तथा ब्याज अनुदान का लाभ मुख्यमंत्री ग्रामोधोग रोजगार योजना पर निर्णय 15 दिन में लेने की अवधि निर्धारित की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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