उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि आगामी 31 मार्च तक कम से कम 25 लाख निर्माण श्रमिकोें का पंजीयन कराने हेतु विभागवार लक्ष्य निर्धारण आगामी एक सप्ताह में करा दिया जाए। उन्होंंने कहा कि प्रदेश में भवन एवं अन्य सनिनर्माण कार्यों में योजित होने वाले श्रमिकों को योजनाओं का लाभ सुनिशिचत कराने हेतु श्रमिकों के पंजीकरण के कार्यों को विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों का पंजीयन कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य हेतु शहरोंनगरों में श्रमिक अडडों पर विशेष कैम्प आयोजित कराने के साथ-साथ शासकीय निर्माण तथा निजी ठेकेदारों द्वारा श्रम विभाग के सक्षम अधिकारियों से व्यकितगत सम्पर्क स्थापित कर कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों का पंजीकरण सुनिशिचत कराया जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिनर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु चलायी जा रही है। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पात्र 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी निर्माण श्रमिक जिनके द्वारा पंजीकरण के समय विगत 12 महीनों में 90 दिनों तक निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया हो, का शतप्रतिशत पंजीकरण सुनिशिचत कराया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के पंजीकरण हेतु श्रम विभाग के जिलास्तरीय कार्यालयों में नि:शुल्क फार्म उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिक पंजीकरण शुल्क 50 रुपये तथा एक वर्ष का अंशदान 50 रुपये जमाकर पंजीकरण संख्या सहित फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त कर सकें।
श्री उस्मानी ने कहा कि निविदा आमंत्रित करने वाले-लोक निर्माण विभाग, सिंचार्इ विभाग, नगर विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि एवं अन्य शासकीय निर्माण एजेनिसयों के अधिकारियों द्वारा निविदा तथा संविदा अनुबन्ध में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन कार्य का समावेश कराकर, उसकी पुषिट सक्षम अधिकारी द्वारा करायी जाए। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृत देने के पूर्व स्वीकृत आदेश में भवन निर्माताठेकेदारों द्वारा निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के पंजीयन की अनिवार्यता का भी समावेश कराया जाए। कार्य प्रारम्भ होने का प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व भवन निर्माणकर्ताठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की सूची स्थानीय अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि समय-समय पर श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्माणकार्य स्थल का निरीक्षण कर यह भी सुनिशिचत कराया जाएगा कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि निर्माण श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराए जाने का दायित्व निर्माण एजेन्सीठेकेदार एवं जनपद स्तर पर श्रम विभाग के अधिकारियों का होगा। उन्होंने कहा कि सेवायोजकठेकेदारों द्वारा यदि पंजीकरण कार्य में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता तो प्राविधानों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिशिचत करार्इ जाएगी। भविष्य में कार्य आवंटन हेतु उन्हें अपात्र घोषित किया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव श्रम श्री शैलेष कृष्ण, श्रमायुक्त सुश्री शालिनी प्रसाद सहित संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवसचिव तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपसिथत थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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