उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा आज यहां परिवहन विभाग की हेल्पलाइन सेवा का औपचारिक उदघाटन परिवहन आयुक्त कार्यालय में किया गया। औपचारिक उदघाटन के साथ ही यह हेल्पलाइन सेवा टोल-फ्री नम्बर 1800-1800-151 पर जनसामान्य के लिए आरम्भ हो गयी है।
इस अवसर पर सर्वप्रथम परिवहन मंत्री द्वारा परिवहन आयुक्त श्री रजनीश गुप्ता तथा उनकी टीम को बधार्इ दी गर्इ जिनके विगत 4-5 महीनों में किये गये अथक प्रयास के कारण यह हेल्पलाइन सेवा आरम्भ की जा सकी है। चाहे शासन से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने का कार्य हो अथवा बी0एस0एन0एल0 के अधिकारियों के साथ समन्वय कर हेल्पलाइन के सम्बन्ध में आवश्यक इन्फ्रास्ट्रचर स्थापित करना हो, इस पूरे कार्य को कम समय में पूर्ण करने में परिवहन आयुक्त द्वारा की गयी व्यकितगत पहल की भी परिवहन मंत्री द्वारा प्रशंसा की गयी।
हेल्पलाइन के बारे में परिवहन मंत्री द्वारा विस्तार से अवगत कराते हुए बताया गया कि इस नम्बर पर काल करने पर जनता को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। इस हेल्पलाइन पर प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 9:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक (11:00 घण्टे) की अवधि में किसी भी नागरिक द्वारा काल किया जा सकता है। इस हेल्पलाइन पर काल करके सामान्य जनता द्वारा विभाग की क्रिया-कलापों जैसे- वाहन के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, टैक्स इत्यादि से संबंधित प्रपत्रों और इनसे सम्बनिधत प्रक्रिया की जानकारी हेल्पलाइन के एक्जीक्यूटिव से सीधे बात करके प्राप्त की जा सकेगी।
साथ ही किसी व्यकित को अपने कार्य के निस्तारण में परिवहन कार्यालयों के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से शिकायत होने की सिथति में उनके द्वारा हेल्पलाइन पर फोन करके शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यदि मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के समय परिवहन विभाग के अधिकारी अथवा सिपाही के व्यवहार के सम्बन्ध में भी किसी वाहन स्वामीआपरेटर को किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह भी हेल्पलाइन पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
हेल्पलाइन में प्राप्त होने वाले फोन काल्स को बी0एस0एन0एल0 के अधिकृत एक्जीक्यूटिव द्वारा रिसीव किया जायेगा। हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली शिकायत से सम्बनिधत सभी काल्स कम्प्यूटर पर दर्ज की जायेंगी तथा प्रत्येक काल की आटोमैटिक वाइस रिकार्डिंग भी होगी। टोल-फ्री नम्बर पर शिकायतकर्ता द्वारा प्राप्त शिकायत रजिस्टर होते ही शिकायत का एक रेफरेंस नम्बर आटो जनरेट होगा, जिसके प्रयोग से संबंधित शिकायत को भविष्य में ट्रैक किया जा सकेगा।
परिवहन मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि शिकायत के रजिस्टर हो जाने पर शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से एक मैसेज जाएगा, जिसमें रेफरेन्स नम्बर, शिकायत का प्रकार (इमरजेंसीअर्जेन्टनार्मल)निराकरण अधिकारी का नाम, पदनाम, फोन नम्बर एवं निराकरण का सम्भावित समय अंकित होगा। इसी के साथ शिकायत के बारे में संक्षिप्त विवरण उस अधिकारी को एसएमएस द्वारा जाएगा, जो शिकायत के निराकरण हेतु अधिकृत होगा। इसमें शिकायतकर्ता का नाम एवं फोन नम्बर भी अंकित होगा। आवश्यकता होने पर अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से सीधे बात करके भी निराकरण किया जा सकता है।
परिवहन मंत्री द्वारा बताया गया कि हेल्पलाइन पर एक पृथक पोर्टल (ूूूण्नचजतंदेचवतजीमसचसपदमण्वतह) भी स्थापित किया जा रहा है, जिस पर विभागीय अधिकारी अपनी लागइन आर्इडी एवं पासवर्ड के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की सिथति, इत्यादि दर्ज कर सकेंगे। साथ-ही उक्त पोर्टल पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों के निस्तारण की सिथति देख सकेंगे।
परिवहन मंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के आनलाइन टैक्स पेमेण्ट की व्यवस्था जो दिनांक 22.11.2013 से लखनऊ और गाजियाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ की गयी है, के सफल क्रियान्वयन को देखते हुए अब इसे आज दिनांक 18.12.2013 से प्रदेश के शेष समस्त जनपदों के परिवहन कार्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से अब प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों के स्वामियों के लिए स्टेट बैंक इण्टरनेट बैंकिंग तथा सभी बैंकों के एटीम-सह-डेबिटक्रेडिट कार्डस के माध्यम से आनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा उपलब्ध हो गयी है।
परिवहन मंत्री द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि विभाग द्वारा शुरू की जा रही इन हेल्पलाइन सेवा तथा आनलाइन टैक्स जमा कराने की सुविधा का लाभ प्रदेश की जनता द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त किया जाएगा। साथ ही इससे विभाग को भी अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे जन सामान्य में विभाग की छवि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com