Categorized | लखनऊ.

खाध कारोबारी घर बैठे करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन

Posted on 13 December 2013 by admin

भारत सरकार द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाध पदार्थ उपलब्ध कराने के दृषिटगत तथा विज्ञान आधारित मानकों के प्रवर्तन हेतु खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू कर दिया गया है जिसके तहत सभी खाध कारोबारियों को खाध लाइसेंसपंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।
यह बात आज यहां क्षेत्रीय जन विश्लेषक कार्यालय अलीगंज लखनऊ में ”आन लाइन रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए भारतीय खाध संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री के0 चन्द्रमौली ने कही। उन्होंने कहा कि प्रति वर्ष 12 लाख से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायियों को लाइसेंस तथा 12 लाख से कम टर्नओवर करने वाले व्यवसायियों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी खाध कारोबारियों को खाध लाइसेंसपंजीकरण प्राप्त करने की अनितम तिथि 4 फरवरी 2014 निर्धारित की गर्इ है।
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त एवं प्रमुख सचिव खाध सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री हेमन्त राव ने कहा कि खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रदेश सरकार ने सभी खाध कारोबारियों को खाध लाइसेंसपंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी तथा सुविधाजनक बनाने हेतु आज प्रदेश के चार जनपदों लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर एवं हापुड में ”आन लाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। शेष जनपदों में यह व्यवस्था अगले माह में शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि खाध व्यवसायियों को प्रदान की जाने वाली लाइसेंसपंजीकरण, प्रमाण पत्र आन लाइन रजिस्ट्रेशन के साथ पूर्व की व्यवस्था भी लागू रहेगी।
श्री राव ने कहा कि आन लाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से खाध व्यवसायी घर बैठे या देश में कहीं से भी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के तहत खाध कारोबारी अपनी खाध कारोबार की श्रेणी का निर्धारण, निर्धारित शुल्क जमा करने, आवश्यक प्रपत्र अपलोड़ करने, आवेदन की सिथति की जानकारी तथा लाइसेंसपंजीकरण का नवीनीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाध कारोबार कर्ता ीजजचरूध्ध्विवकसपबमदेपदहण्ेिेंपण्हवअण्पद    अथवाूूूण्ेिेंपण्हवअण्पद वेबसाइट पर आन लाइन रजिस्ट्रेशनपंजीकरण तथा अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि खाध लाइसेंसपंजीकरण के अन्तर्गत निर्माता, प्रसंस्करण कर्ता, पैकर, ट्रासपोर्टर भण्डारण कर्ता तथा छोटी पूंजी के खाध कारोबारी जिसमें चाट, पान, फल, सब्जी, ठेला व्यवसायी आदि शामिल हैं उन्हें लाइसेंसपंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। व्यवसायियों को रजिस्ट्रेशनपंजीकरण प्रमाण पत्र तहसील स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 32871 खाध कारोबार कर्ता के लाइसेंस जारी किये गये है तथा 136096 खाध करोबारियों को पंजीकृत किया गया है। उन्होंने खाध पदार्थों के कारोबारियों से अपील की है कि वे आन लाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए आगामी 4 फरवरी 2014 तक अपने लाइसेंसपंजीकरण अवश्यक प्राप्त कर लें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in