उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तर पर सृजित लिपिकीय संवर्ग के कनिष्ठ लिपिकटंकक के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता में कम्प्यूटर संचालन में डोयक ;क्व्म्।ब्ब्द्ध सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ‘सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र की अर्हता का समावेश करते हुए इन पदों का पदनाम कनिष्ठ सहायक रखते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 को 5,200-20,200 रूपये एवं ग्रेड वेतन 2000 रूपये अनुमन्य कराने का निर्णय लिया है।
इसी प्रकार वरिष्ठ लिपिक वेतन बैण्ड-1, को 52,00-20,200 एवं ग्रेड वेतन 2400 रूपये के पदों को वरिष्ठ सहायक पदनामित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1, को 5200-20,200 तथा ग्रेड वेतन 2800 रूपये अनुमन्य कराने का निर्णय लिया है।
नगर विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसे 18 मार्च 2011 से अनुमन्य कराया जायेगा। वरिष्ठ सहायक के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले कनिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरा जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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