Categorized | लखनऊ.

श्री विश्वकर्मा ने आज यहां इनिदरा भवन सिथत आयोग के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण मुददे पर सुनवार्इ के दौरान बताया कि

Posted on 10 December 2013 by admin

उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रदेश के खेल, खाध एवं रसद, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, न्याय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, सहकारिता, राजस्व, प्राविधिक शिक्षा व समग्र ग्राम्य विकास विभाग में अन्य पिछड़े वर्ग के लिये अनुमन्य आरक्षण एवं लाभप्रद योजनाओं विषय पर संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों को आयोग में तलब कर सुनवार्इ की।
श्री विश्वकर्मा ने आज यहां इनिदरा भवन सिथत आयोग के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण मुददे पर सुनवार्इ के दौरान बताया कि शिकायत मिली है कि प्रदेश के स्पोर्टस कालेजों में पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए प्रवेश एवं प्रशिक्षण में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। इसकी जानकारी के लिए प्रमुख सचिव खेल विभाग को इन कालेजों में छात्रों के प्रवेश नियमावली सहित आयोग के समक्ष उपसिथत होने के निर्देश दिये गये। उन्होंने खाध एवं रसद आयुक्त को अम्बेडकर नगर एवं गोण्डा जनपद में दुकानों के आवंटन में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के तहत मिली दुकानों की सूची सहित आयोग के समक्ष आगामी सुनवार्इ में उपसिथत होने के निर्देश दिये। खाध एवं रसद अपर आयुक्त व विशेष सचिव ने आयोग को बताया कि अम्बेडकर नगर जनपद में 1083 दुकानों में से 292 पिछड़े वर्ग के लिये हैं जिसमें 48 शेष रहते हुये 244 दुकानों का आवंटन इस वर्ग को किया जा चुका है तथा गोण्डा जनपद में इस वर्ग के लिए 372 दुकानों में से 13 दुकानों का आवंटन अभी नहीं हो सका।

सुनवार्इ के दौरान पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने पिछड़ा वर्ग क्षेत्र अनुदान निधि योजना के बारे में आयोग को बताया कि बी0आर0जी0एफ0 योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित है जिसमें उत्तर प्रदेश के 35 जनपदों सहित देश भर के 250 जनपद इससे लाभानिवत हो रहे हैं। इस योजना में 80 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में तथा 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित है। शिकायतों के तहत आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना से पिछड़े वर्ग केी आवादी बाहुल्य क्षेत्रों में इस वर्ग के लोगों को लाभानिवत नहीं किया जा रहा है। जिसके लिए प्रमुख सचिव नियोजन को योजना संबंधी भारत सरकार की गाइड लाइन सहित आयोग में उपसिथत होने के निर्देश उन्होंने दिये।
विशेष सचिव न्याय विभाग श्री अमर जीत त्रिपाठी द्वारा आयोग को प्रदेश में नोटरी के सृजित सम्पूर्ण पदों की संख्या तथा इसमें पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधान विषय पर जानकारी न देने से आयोग के अध्यक्ष ने प्रमुख सचिव न्याय को नोटरी एक्ट सहित प्रदेश में नोटरी के सम्पूर्ण पदों तथा इसमें वर्गवार नियुक्त कर्मचारियों की संख्या विवरण के साथ आयोग में प्रस्तुत होने के निर्देश दिये। सुनवार्इ के दौरान बेसिक शिक्षा, राजस्व व समग्र ग्राम्य विकास विभाग का कोर्इ अधिकारी आयोग में उपसिथत न होने पर अध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की तथा चेतावनी देते हुये कहा कि आयोग के समक्ष विभागों के सक्षम अधिकारी ही सम्पूर्ण जानकारी के साथ संबंधित आख्या प्रस्तुत करने के लिए उपसिथत हों।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

June 2026
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
-->









 Type in