प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातकस्नातकोत्तर महाविधालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर 7 अप्रैल, 1998 को जारी शासनादेश के आधार पर रखे गये मानदेय शिक्षकों की मानदेय दरों में विषमता को दूर करते हुए निशिचत मानदेय के आधार पर कार्य कर रहे सभी मानदेय शिक्षकों के लिए मानदेय की दरों में संशोधन कर इसमें वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आज शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासन द्वारा प्रवक्ता के वेतनमान का न्यूनतम रु0 15600+6000, कुल 21600 रुपये पर अनुमन्य मंहगार्इ भत्ते का भुगतान इन मानदेय शिक्षकों को किये जाने की मंजूरी प्रदान की गयी है।
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा श्री नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि अभी तक मानदेय शिक्षकों को दो तरह के मानदेय का भुगतान किया जाता था। इसके अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2006 के पूर्व नियुक्त मानदेय शिक्षकों को उस समय प्रवक्ता को देय वेतनमान रु0 8000-13500 के न्यूनतम 8000 रुपये एवं उस पर अनुमन्य भत्ते का भुगतान तथा 31 दिसम्बर, 2006 के बाद नियुक्त मानदेय शिक्षकों को 12000 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता था।
मानदेय दरों में किये गये इस संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविधालयों में कार्यरत लगभग 903 मानदेय शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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