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नवम्बर में तीन चरण में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

Posted on 01 November 2013 by admin

- 02 नवम्बर व 16 नवम्बर को अपराà 02 से 05 बजे तक मिनीलोक अदालत तथा
- 23 नवम्बर को 10 बजे से 05 बजे तक मेगा लोक अदालत      -रा0 लो0 अदालत में तीन हजार वादों के निस्तारण का लक्ष्य
- कठिनार्इ की सिथति में हेल्पलाइन पर सम्पर्क करें वादकारी
-रा0लो0अ0 की सफलता में सराहनीय भूमिका के लिए सम्मानित होंगे अधिवक्ता व पुलिसकर्मी
आनन्दनगर, महराजगंज।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए आगामी नवम्बर माह में 02 नवम्बर , 16 नवम्बर तथा 23 नवम्बर को स्थानीय न्यायालय परिसर में तीन चरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त बातें सिविल जज फरेन्दा डाक्टर सुनील कुमार सिंह ने बुद्धवार को एक प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने बताया कि 02 व 16 नवम्बर को अपराà 02 से 05 बजे तक मिनी लोक अदालत के रूप में तथा 23 नवम्बर को  प्रात: 10 से 05 बजे तक मेगा लोक अदालत के रूप में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिनमें तीन हजार वादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
सिविल जज डाक्टर सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त 11 नवम्बर से 13 नवम्बर तक सायं चार से सात बजे तक सी आर पी सी की धारा 125 के तहत भरण पोषण तथा वरिष्ठ नागरिकोें के मामलों में सुलह समझौते के आधार पर खुले न्यायालय में निपटाए जाएंगे। 14 नवम्बर ,16 नवम्बर व 18 नवम्बर को मूल वादों के अलावा निष्पादन , कन्टेम्प्ट , उत्तराधिकार , पी ए वाद तथा  22 नवम्बर को 60 आबकारी अधिनियम , 34 पुलिस एक्ट , एम वी एक्ट , 290 आर्इ पी सी तथा वाट माप व शाप ऐक्ट से सम्बनिधत पत्रावलियां भी शाम चार से सात बजे के बीच सम्बनिधत लिपिक से सम्पर्क कर लोक अदालत में निस्तारण के लिए लगवार्इ जा सकती हैं। इन सभी मामलों में मध्यस्थता खुले न्यायालय में सायं चार से सात बजे तक की जाएगी। उन्होंने बताया कि  आर्इ पी सी की धारा 147, 323 , 324 ,504 व 506 जैसे आपराधिक मामलों में भी अभियुक्त के इकबालिया बयान के आधार पर न्यूनतम अर्थ दण्ड लगाकर निस्तारित किए जाएंगे।
डाक्टर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के तीनों चरणों के लिए समन व वारण्ट का तामीला समय से सुनिशिचत कराने के लिए फरेन्दा , पुरन्दरपुर, बृजमनगंज व कोल्हुर्इ के थानाध्यक्षों  सहित फरेन्दा, धानी व लक्ष्मीपुर पुलिस चौकी प्रभारियों के अलावा कोर्ट नाजिर व सभी चारों थानों के पैरोकारों को लगाया गया गया है। सिविल जज डाक्टर सिंह ने बताया कि इसके अलावा मिनी लोक अदालत व मेगा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए निशिचत तिथि से पूर्व जिन वादकारियों को समन या वारण्ट का तामीला न हो पाया हो वे वादकारी भी 01 , 15 , व 22 नवम्बर को कार्यालय से सम्पर्क कर अपनी पत्रावली लोक अदालत के लिए लगवा सकते हैं और लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

रा0 लो0 अदालत में अनुपसिथति पर जारी होगा एन बी डब्लू
आनन्दनगर,महराजगंज।
पिछले महीनों में किए गए भारी प्रयास के बाद भी लोक आलतों में उपसिथती को प्रभावी नहीं कहा जा सकता। अधिसंक्ष्य वादकारियों के अनुपसिथत होने के कारण लोक अदालतों कें माध्यम सें निस्तारण की प्रकृया काफी धीमी है। उक्त बातें सविलि जज  फरेन्दा डा0 एस के सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में अनुपसिथत रहने वालों के खिलाफ गैर जमानती वारण्ट के अलावा सी आर पी सी की धारा 82 व 83 के तहत कुर्की की कारवार्इ की जाएगी।

हेल्प लाइन का भी लाभ उठा सकते हैं वादकारी
आनन्दनगर, महराजगंज।
सिविल जज  फरेन्दा डा0 स के सिंह ने बताया कि आगामी नवम्बर माह में तीन चरणों में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों की भारी भीड़ की सिथ्ति में वादकारी हेल्प लाइन नम्बरों पर सम्पर्क कर अपनी कठिनार्इ का निराकरण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वादकारी लोक अदालत में अपनी पत्रावली लगवाने के लिए मुनसरिम विनोद कुमार श्रीवास्तव मो0 नं 8004610676, वैयकितक सहायक राजेश कुमार मो0 नं0 9450570017, फौजदारी लिपिक पवन पाण्डेय 9451404005,
जितेन्द्रनाथ तिवारी वाद लिपिक 8756269285, मनोज कुमार दूबे अर्दली 9919911675 तथा रामजीत प्रसाद कार्यालय चपरासी के मोबाइल नम्बर 9451473669 पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।
सम्मानित किए जाएंगे अधिवक्ता व पुलिस कर्मी
आनन्दनगर,महराजगंज।
आगामी नवम्बर माह में तीन चरणों में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालतों में वादकारियों की प्रभावी उपसिथति में पुलिस कर्मियों तथा सुलह समझौतें के आधार पर मामले के निस्तारण में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में लोक अदालतों में प्रभावी व सराहनीय भूमिका के लिए अधिवक्ताओं व पुलिस कर्मियों को  आगामी तीन दिसम्बर को सम्मानित किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए सिविल जज ( जे डी ) फरेन्दा ने बताया कि इसके लिए बार एसोसिएसन के अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेय  व मंत्री प्रेम कुमार सिंह के द्वारा विस्तृत योजना बनार्इ जा रही है।
फोटो- प्रेस वार्ता करते सिविल जज फरेन्दा डाक्टर सुनील कुमार सिंह।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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