सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर नेए मंत्री तथा जल निगम के अध्यक्ष आज़म खान को जल निगम से हटाये जाने हेतु इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दायर किया हैण्
याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम उत्तर प्रदेश जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975 से नियंत्रित होता हैण् इस अधिनियम की धारा 7;3द्ध के अनुसार अध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा और उसका निगम के किसी प्रबंधकीय कार्य पर कोई अधिकार नहीं होगाण् निगम के समस्त प्रबंधकीय कार्य प्रबंध निदेशक एवं अन्य अधिकारी करेंगेण्
इस कानूनी प्रावधान के बावजूद 28 अगस्त 2012 को श्री खान के हस्ताक्षर से एक कार्यालय ज्ञाप जारी कर दिया गया जिसमे कहा गया कि सारे प्रबंधकीय कार्य अध्यक्ष द्वारा किये जायेंगेण् तब से श्री खान अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत सारे प्रशासनिक और वित्तीय कार्य कर रहे हैंण्
अतः डॉ ठाकुर ने श्री खान को इस पद से हटाये जाने और 28 अगस्त 2012 के आदेश को निरस्त किये जाने की मांग की हैण्
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com