प्रदेश की स्थानीय निकायों को दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि समय से अंतरित किये जाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। इस संबंध में जिलाधिकारियों को भेजे गये एक परिपत्र में कहा गया है कि पूर्व में भी इस प्रकार के निर्देश दिये जा चुके हैं किन्तु यह अन्तरण समय से नहीं हो पा रहा है जिससे स्थानीय निकायों के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं।
यह जानकारी नगर विकास विभाग द्वारा जारी एक विज्ञपित में दी गयी है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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