आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा एवं सदस्य इन्दुभूषण पाण्डेय द्वारा आयोग में पद ग्रहण करने के उपरान्त एवं आयोग में पूर्व से ही कार्यरत सदस्या श्रीमती मीनाक्षी सिंह द्वारा प्रदेश की विधुत व्यवस्था एवं विधुत उपभोक्ता हित में कार्यो की समीक्षा किये जाने हेतु आयोग सकि्रय है।
आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा द्वारा प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा गठित किये गये सभी उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमों (ब्वदेनउमत ळतपअंदबम त्मकतमेेंस थ्वतनउे) के न्यायिक सदस्यों के साथ आज दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को बैठक आहूत की गयी। बैठक में समस्त फोरमों द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हुये एवं उनकी समस्याओं को सुनने के बाद फोरमों की समस्याओं विधुत उपभोक्ता हित के दृषिटगत श्री वर्मा द्वारा गम्भीरतापूर्वक निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये:-
1. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि फोरम की बैठके अब जनपद स्तर पर भी होगी, तत्क्रम में समस्त फोरमों हेतु जनजागरुकता एवं विधुत उपभोक्ता हित को ध्यान में रखते हुये दिनांक 15 नवम्बर, 2013 व 24 दिसम्बर, 2013 को सभी उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमो, अपनें क्षेत्र के जिलों का चयन करते हुये उपभोक्ताओं के वादों पर त्वरित निर्णय लिये जाने हेतु अदालत का आयोजन किया जायेगा। सम्बनिधत अनुज्ञपितधारी उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार, एवं अदालत हेतु समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचत करेगा।
2. समस्त फोरम उपभोक्ताओं द्वारा दाखिल वादों पर त्वरित सुनवायी प्रारम्भ करना सुनिचित करें। फोरमों के सुचारु रुप से कार्य किये जाने हेतु संबंधित अनुज्ञपितधारी , फोरम के प्रचार प्रसार एवं कार्यालय को यथोचित सुविधायें जेसे फर्नीचर उपकरण व स्टाफ आदि उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचत करें। फोरम स्तर से भी क्षेत्रीय एफ0एम0 व समाचार पत्र के माध्यम से समुचित प्रचार प्रसार किया जा सकता है।
3. प्रदेश में कि्रयाशील समस्त विधुत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम जिनकी कार्यशैली उत्कृष्ट होगी, एवं जिनके द्वारा अधिकतम विधुत के वादों की सुनवायी व निस्तारण किया जायेगा उनको आयोग द्वारा पुरस्कृत भी किया जायेगा। फोरम की कार्यशैली व अन्य हेतु आयोग द्वारा प्रारुप तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर उत्कृष्ट फोरम को पुरस्कृत किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष नामित किया जायेगा।
4. संबंधित अनुज्ञपितधारी के मुख्य अभियंता फोरम के कार्यालय को उचित मात्रा में फर्नीचर उपकरण व स्टाफ उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचत करें।
5. आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमों की सम्पन्न बैठक दिनांक 24.10.2013 कोेनव.उवजव कार्यवाही मानते हुये निर्देशित किया गया है कि फोरमों द्वारा निर्गत आदेशों की अवमानना किये जाने की दशा में आयोग द्वारा विनियमावलियों के समुचित प्राविधानान्तर्गत विधुत अधिनियम की धारा-142 के तहत सम्बनिधत अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
6. फोरमों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आयोग स्तर पर संशोधित नियमावली यथा-शीर्घ प्रख्यापित करायी जायेगी।
7. प्रत्येेक 6 माह के अन्तराल पर आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम की बैठकों की समीक्षा फोरमों के सदस्य, विधुत लोकपाल के साथ निरन्तर की जाती रहेगी।
8. आयोग के सदस्य श्री इन्दु भूषण पाण्डेय व सदस्या श्रीमती मीनाक्षी सिंह द्वारा फोरम से आये समस्त न्यायिक सदस्यों को धन्यवाद देते हुये कहा गया कि फोरम अपनें स्तर से उपभोक्ताओं हेतु यथोचित कदम बढायें जिससे प्रदेश के विधुत उपभोक्ताओं को समुचित न्याय मिल सके एवं आयोग एक उत्कृष्ट संस्था के रुप में उभर कर आये जिससे विधुत अधिनियम, 2003 की मंशा पूर्ण हो सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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