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मतदाता नामांकन प्रक्रि‍या से संबंधि‍त पूछे गए प्रश्न

Posted on 18 October 2013 by admin

प्रश्न  1रू मतदाता के रूप में नामांकि‍त होने की योग्य ता क्याध है घ्
उत्त्ररू  ;कद्ध योग्याता के लि‍ए नि‍र्धारि‍त तारीख पर प्रत्येनक नागरि‍क जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ;संबद्ध वर्ष में 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष होए नहीं तो नामांकन के लि‍ए अयोग्यनद्ध
;खद्ध केवल सामान्यर नि‍वास स्था न पर नामांकन
;गद्ध केवल एक स्थारन पर नामांकन
;घद्ध वि‍देशों में रह रहे भारतीयों का उनके पासपोर्ट में दि‍ए गए पते पर सामान्य  नि‍वासी के रूप में माना जाएगा
;डण्द्ध सेवा मतदाताओं को उनके घर के पते पर सामान्यं नि‍वासी के रूप में माना जाएगा

प्रश्नन 2रू मतदाता के लि‍ए अयोग्य‍ कौन है घ्
उत्त्ररू  मानसि‍क रूप से अस्वगस्थय व्य क्तिा‍ और इसके लि‍ए माननीय न्या्यालय द्वारा घोषि‍त या चुनाव से संबंधि‍त अपराधों में लि‍प्त् या धोखाधड़ी के कारण अयोग्य‍ व्याक्तिर‍ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता।

प्रश्नन 3रू मतदाता के लि‍ए 18 साल की उम्र की योग्य‍ता की ति‍थि‍ क्या  होगीघ्
उत्त्ररू  आरण्पीण् अधि‍नि‍यमए1950 के अनुच्छेतद 14 ;बीद्ध के अनुसार योग्योता की ति‍थि से आशय उस साल के जनवरी माह की पहली तारीख से है जि‍समें नामांकन संख्या  दर्ज या संशोधि‍त की जानी है।

प्रश्न  4रू मान लीजि‍ए कि‍ आज आप 18 साल के हो गए। क्या  आप मतदाता के रूप में नामांकन करा सकते है घ्
उत्तंररू  नहीं। आप केवल मतदाता के रूप में नामांकन साल ;जि‍समें नामांकन संख्याआ दर्ज या संशोधि‍त की जानी हैद्ध की पहली जनवरी या उसके बाद करा सकते है।

प्रश्नन 5रू मतदाता के रूप में नामांकन कराने के लि‍ए नि‍वासी के तौर पर क्यान प्रमाण दि‍खाने की आवश्य‍कता होगी घ्
उत्तवररू  पासपोर्टए बैंक की पासबुकए चालन अनुज्ञाप्तित‍‍ इत्याादि‍ और कोई भी सरकारी दस्तायवेज दि‍खाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रश्न् 6रू क्या  भारत का गैर.नागरि‍क मतदाता हो सकता है घ्
उत्त्ररू  नहीं। जो व्ययक्तिर‍ भारत का नागरि‍क नहीं है वो मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं करा सकता। संवि‍धान का अनुच्छेजद 326 आरपी अधि‍नि‍यमए 1950 की धारा 16 में इस बात का स्पतष्टीआकरण दि‍या गया है।

प्रश्नत 7रू क्या‍ गैर.नि‍वासी भारतीय नागरि‍क मतदाता हो सकता है घ्
उत्त्ररू  हां। लोक प्रति‍नि‍धि‍त्व करण;संशोधनद्ध अधि‍नि‍यमए 2010 के प्रावधान के अनुसार वो व्यतक्तिआ‍ जो भारत का नागरि‍क है और जि‍सने कि‍सी अन्यो देश की नागरि‍कता प्राप्तब नहीं की है और वो लोग जो रोजगारए शि‍क्षा या कि‍सी अन्य  कारण से भारत स्थित‍त अपने सामान्यि नि‍वास स्थाोन पर गैर उपस्थि ‍त हैए अपने पासपोर्ट में दर्ज पते के नि‍र्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण करा सकता है।
प्रश्नत 8रू अगर मैं दि‍ल्लीए में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ तो क्याो मैं अपने जन्मे.स्थावन वाले गांव में मतदाता हो सकता हूँ घ्
उत्त ररू  नहीं। अगर आप दि‍ल्ली‍ में रह और काम कर रहे है तो आप धारा 19 ;बीद्ध के तहत दि‍ल्लीद के सामान्य  नि‍वासी है। इसलि‍ए आप दि‍ल्लीह में नामांकन करा सकते है न कि‍ आपके जन्म –स्थालन वाले गांव में।
प्रश्ना 9रू क्याव कोई व्यलक्तिइ‍ एक से अधि‍क स्था नों पर नामांकन करा सकता हैं घ्
उत्त्ररू  नहीं। कोई व्याक्तिा‍ आरण्पीण् अधि‍नि‍यम ;1950द्ध की धारा 17 और 18 के प्रावधान को देखते हुए एक से अधि‍क नि‍र्वाचन क्षेत्रों या एक ही नि‍र्वाचन क्षेत्र में एक से अधि‍क स्थाननों पर मतदाता के रूप में नामांकन नहीं करा सकता।

प्रश्न  10रू कि‍स प्रकार मैं नए मतदाता के रूप में नामांकनध्पंजीकरण करा सकता हूँ और मतदाता पहचान.पत्र प्राप्तर कर सकता हूँ। मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लि‍ए कौन.कौन सी प्रक्रि‍याएं पूरी करनी होती है घ्
उत्तसररू    इसके लि‍ए आपको फार्म 6 को भरकर इसे आपके वि‍धानसभा चुनाव क्षेत्र के नि‍र्वाचन पंजीकरण अधि‍कारी के पास जमा कराना होगा और आपका नाम मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामि‍ल कर लि‍या जाएगा। फार्म 6 जमा करने के कई तरीके है। जो कि‍ इस प्रकार हैरू
1ण् ऑनलाइन एप्लीरकेशन
स्टेण्प 1ण्ूूूण्मबपण्दपबण्पद  याूूूण्बमवकमसीपण्हवअण्पद और संबद्ध राज्यर के मुख्यव नि‍र्वाचन अधि‍कारी ;सीईओद्ध की वेबसाइट पर लॉग.ऑन करे और वहां मौजूद ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की टैब पर क्लिल‍क करें।
स्टेकप 2ण् यूजर नेम और पासवर्ड हासि‍ल करने के लि‍ए साइन.अप करें।
स्टेकप 3ण् नि‍र्धारि‍त स्थाकन पर एक पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करे।
स्टेकप 4ण् नि‍वास स्थाहन प्रमाण और आयु ;ऐच्छिा‍कद्ध को अपलोड करे। अगर आप इन्हेंे अपलोड करने की स्थिट‍ति‍ में नहीं है तो बूथ स्त र के अधि‍कारी कागजात को आपके घर से भी ले सकते है।

2ण् डाक से
स्टेण्प 1ण्ूूूण्मबपण्दपबण्पद और संबद्ध राज्यऔ के मुख्य् नि‍र्वाचन अधि‍कारी ;सीईओद्ध की वेबसाइट  से फार्म 6 डाउनलोड करे और इसे भरकर इसके साथ कागजात नत्थीम करे।
स्टेाप 2ण् इसे अपने नि‍र्वाचन क्षेत्र के मतदाता केन्द्रख डाक से भेज दे।

3ण्हाथों हाथ जमा करना

स्टे प 1ण्ूूूण्मबपण्दपबण्पद और संबद्ध राज्यत के मुख्य् नि‍र्वाचन अधि‍कारी ;सीईओद्ध की वेबसाइट  से फार्म 6 डाउनलोड करे और इसे भरकर इसके साथ आवश्यक कागजात नत्थी‍ करे।
स्टेाप 2ण् इसे अपने नि‍र्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केन्द्र  और बीएलओ को दे।

प्रश्न 11रू मैं किस प्रकार मतदाता पहचान पत्र या नामांकन संख्या में की गई वर्तनी संबंधी त्रुटि में सुधार कर सकता हूं घ्
उत्तरः   इस प्रकार की गलतियां सामान्यतः आयुए नाम और पते की वर्तनी में  होती है।
;एद्ध कृपया सही जानकारी के प्रमाण के साथ फार्म 8 भरें। उदाहरणार्थ आयु संबंधी गलती में सुधार के लिए स्कूल बोर्ड परीक्षा परिणाम पत्र नत्थी करें। पते में सुधार के लिए कृपया निवास प्रमाण पत्र आदि दें।
;बीद्ध यदि निर्वाचन अधिकारी के कारण गलती हुई है तो गलती में सुधार निशुल्क किया जाएगा और यदि आपसे फार्म भरते समय सूचना देने में त्रुटि हुई है तो आप मतदाता पंजीकरण केन्द्र में 25 रुपये जमा करके सही जानकारी वाला मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कृपया अपनी भुगतान राशि की रसीद प्राप्त करना न भूलें।

प्रश्न 12रू किस प्रकार गैर.निवासी भारतीय नागरिक मतदाता के रुप में नामांकनध्पंजीकरण करा सकता है घ्
उत्तरः   नामांकनध्पंजीकरण के लिए पुरुषध्महिला को पासपोर्ट में दर्ज भारतीय सामान्य पते के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इआरओ को फार्म 6 ए भरकर देना होगा। मतदाता पंजीकरण का इच्छुकए संबंधित इआरओ के पास जाकर इसे भर सकता है और भरकर डाक से भी भेज सकता है। यदि इसे डाक से भेजा जाता है तो पासपोर्ट की स्वयं प्रमाणित प्रति और फार्म 6 ए में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी साथ में भेजे जाने आवश्यक हैं।

प्रश्न 13रू किस प्रकार आप अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं घ्
उत्तरः   संबंधित राज्य के सीइओ की वेबसाइट के होम पेज पर जाए और चैक यूअर नेम इन दी वोटर लिस्ट की टैब पर क्लिक करें या विवरण प्राप्त करने के लिए एसएमएस सुविधा का लाभ उठाएए टाइप इपीआईसी स्पेस मतदाता पहचान पत्र संख्या और इसे 9211728082 पर भेज दें।

प्रश्न 14रू नामांकन के लिए दिये गए प्रार्थना पत्र के बारे में किस प्रकार आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घ्
उत्तरः  संबंधित राज्य के सीइओ की वेबसाइट के होम पेज पर जाए और नौ द स्टेटस ऑफ यूअर एपलिकेशन फोर इनरोलमेंट की टैब पर क्लिक करें।

प्रश्न 15रू मैंने हाल ही में अपना निवास स्थान बदल लिया है मेरे फोटो इपीआईसी पत्र पर पुराना पता दर्ज है क्या मैं वर्तमान पते वाला नया इपीआईसी पत्र प्राप्त कर सकता हूं घ्
उत्तरः   यदि आप मतदाता के रुप में पंजीकृत हैं और आपका पता बदल गया है  तो नये पते पर नामांकन इस बात पर निर्भर करता है कि आप पहले वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रहते हैं या नये विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रहते हैं।

;कद्ध अगर आप का नया निवास स्थान अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्र में है तो आपको फार्म 6 भरना होगा इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैंए हाथों हाथ जमा कर सकते हैं और  डाक से भी भेज सकते है। इस प्रक्रिया की जानकारी के लिए कृपया उपर दिये गए प्रश्न संख्याह 10 के उत्तर देखें।
आपको केवल अपने नए पते का साक्ष्यज जैसे बिजली का बिल आदि जमा करने की आवश्यककता होगी। आपको कोई अन्य‍ दस्तािवेज जमा करने की आवश्य्कता नहीं है।
खद्ध यदि आपका नया पता उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है तो आपको फार्म संख्याय 8 भरना होगा।
आप इसे ऑन लाइन भी भर सकते हैं अथवा व्यसक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए उपरोक्त‍ प्रश्नथ संख्याे 10 के उत्तार देखें।
आपको केवल अपने नए पते का साक्ष्य  जैसे बिजली का बिल आदि जमा करने की आवश्यककता होगी। आपको कोई अन्य‍ दस्ताीवेज जमा करने की आवश्य्कता नहीं है।
प्रश्ने 16ण् मेरा हाल ही में विवाह हुआ है। मैं अपनी पत्नीय का नामांकन अपने पते पर किस प्रकार करा सकता हूं घ्
उत्तार रू यह निम्नमलिखित बातों पर निर्भर करता हैरू
;कद्ध यदि आपकी पत्नी  पहली बार मतदान करने वालों में से है तो उसे नए मतदाता के रूप में फार्म संख्यात 6 भरना होगा।
;खद्ध यदि आपकी पत्नी  पहले ही एक मतदाता है लेकिन समान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है ;जैसे दिल्ली् के किसी अन्यए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अथवा भारत के किसी अन्य  क्षेत्र में होद्ध तो उसे निवास स्था्न परिवर्तन के लिए फार्म संख्याम 6 भरना होगा।
;गद्ध यदि आपकी पत्नी  समान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है लेकिन उसका पता बदल गया है तो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उसे निवास स्थाान परिवर्तन के लिए फार्म संख्याप 8ए  भरना होगा।
;घद्ध निवास स्था्न के साक्ष्य  के रूप में विवाह प्रमाणपत्र अथवा विवाह आमंत्रण पत्र जमा कराया जा सकता है।
प्रश्नज 17रू मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने मेंध्सुधारध्पता परिवर्तन आदि के लिए कौन से विभिन्ना प्रकार के फार्म उपयोगी हैंघ् ये फार्म कहां से प्राप्तस किए जा सकते हैं घ्
उत्तनर रू भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइटूूूण्मबपण्दपबण्पद अथवा विभिन्ने राज्योंौ के चुनाव आयोग वेबसाइट पर फार्म उपलब्धभ हैं। पंजीकरण के लिए उपलब्धप विभिन्ना उपयोगी फार्म इस प्रकार हैंरू
•        नए मतदाता के लिए फार्म संख्याण 6 भरें।
•        विदेशों में रहने वाले मतदाता फार्म संख्यार 6ए भरें।
•        यदि आप किसी मतदाता का नाम हटाना चाहते हैं तो फार्म संख्या  7 में आपत्ति दर्ज़ कराएं।
•        यदि मतदाता सूची अथवा मतदाता पत्र में कोई सुधार कराना है तो फार्म संख्याा 8 भरें।
•        यदि आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही अपना निवास स्थाोन बदला है तो फार्म संख्या  8ए भरें।
फार्म अपने क्षेत्र के जिला चुनाव अधिकारीए मतदाता पंजीकरण अधिकारी अथवा दोनों अधिकारियों को जमा कराया जा सकता है।
प्रश्नि 18रू मैं अपना ईपीआईसी कार्ड खो चुकीध्चुका हूं। मैं नया ईपीआईसी कार्ड किस प्रकार प्रा़प्त‍ कर सकतीध् सकता हूं घ्
उत्त़र रू आप को पुलिस थाने में दर्ज़ कराई गई एफआईआर की प्रति जमा करानी होगी। अपने क्षेत्र के ईआरओध्एईआरओ को रूण् 25 जमा कराने के बाद आप अपना नयाईपीआईसी कार्ड प्राप्त  कर सकते हैं। ईपीआईसी कार्ड जारी करने की तिथियां प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित की गईं हैं।

प्रश्न 19रू किसी भी संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है घ्
उत्तरः निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ;इआरओद्ध। दिल्ली में क्षेत्रीय उप.विभागीय मजिस्ट्रेटध्अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यह कार्य करते हैं । निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। जो कि संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

प्रश्न 20रू इसीआई बेवसाइट के चित्रों पर निर्वाचन केन्द्रोंए निर्वाचन सूचीए निर्वाचन अधिकारियों के नाम तथा उनसे संपर्क करने के लिए फोन नम्बरों के बारे में जानकारी कैसे हासिल करें घ्
उत्तरः   नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सूचना तथा सेवा उपलब्ध कराने के अपने निरन्तर प्रयास अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग ने आयोग के वेबसाइटूूूण्मबपण्दपबण्पद  पर नई सेवा शुरु की है।
;कद्ध बांयी ओर के पैनल पर श्मतदान केन्द्र के चित्र से जुड़ी जानकारीश् नामक इण् सीण् आई वेबसाइट के टैब पर क्लिक करें।
;खद्ध राज्य तथा ज़िलाध्विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रध्मतदान केन्द्र का चयन करें।
;सीद्ध श्यहां क्लिक करेंश् बटन पर क्लिक करें।
;गद्ध पिनध्गुब्बारे के माध्यम से मानचित्र पर दर्शाए गए एक मतदान केन्द्र विशेष को देखने के पश्चात
;घद्ध सीण्ईण्ओण् डीइओए पीआरओ और बीएलओ के नाम और सम्पर्क नम्बर देखने के लिए इन  पिनध्गुब्बारे पर क्लिक करें।
;डण्द्ध राज्यों द्वारा उपलब्ध कराये गये पीडीएफ के प्रारूपों पर मतदाता सूची को देखने के लिए एक संपर्क सूत्र भी दिया गया है।

प्रश्न 21रू शिकायतों के समाधान के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है घ्
उत्तरः  मतदाता सूचीए मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा निर्वाचन संबंधित किसी भी मामले से संबद्ध शिकायत के लिए आप निम्नलिखित अधिकारियों से मिल सकते हैः.
प्रमुख मतदाता अधिकारी……………………………….राज्य स्तर पर
ज़िला निर्वाचन अधिकारी……………………………….ज़िला स्तर पर
रिटर्निंग अधिकारी………………………………………निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर
सहायक रिटर्निंग अधिकारी……………………………..तालुकाध्तहसील स्तर पर
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी…………………………..निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर
संचालन अधिकारी………………………………………मतदान केन्द्र पर
ज़ोनल अधिकारी………………………………………..मतदान केन्द्रों के एक समूह के लिए
;संबंधित राज्योंध्केन्द्र शासित प्रदेशों के सीइओ की वेबसाइट पर विस्तृत पता उपलब्ध है।द्ध
प्रत्येक चुनाव के दौरान आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है जो राज्य के बाहर वरिष्ठ लोकसेवा अधिकारी होते हैं। किसी भी शिकायत अथवा समस्या होने की स्थिति में आप उनसे मिल सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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