जनहित गारन्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत जनमानस के आवेदन पत्रों का निस्तारण एक निशिचत समय के अन्दर हो सके इसके लिए प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के लिए समय सारिणी जारी की है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन श्री प्रभात कुमार सारंगी द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग में सरकार से सहायता प्राप्त पालीटेकिनक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनग्रेच्युटी व अन्य देयों का भुगतान आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 60 दिनों के अन्दर सुनिशिचत किया जायेगा।
यदि उक्त 60 दिनों के अंदर आवेदन का निस्तारण नहीं होता है तो संबंधित कर्मचारी की इस संबंध में प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर तथा दूसरी अपील का भी निस्तारण 30 दिनों के अन्दर करना होगा। इसी प्रकार सामान्य भविष्य निधि के अनितम भुगतान के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के 30 दिन के अन्दर निस्तारण करना होगा। इस संबंध में प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों में तथा द्वितीय अपील का निस्तारण 15 दिनों में सुनिशिचत करना होगा।
पालीटेकिनक संस्थाओं के अध्ययनरत अनितम वर्ष के उत्तीर्ण छात्रों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय 90 दिनों के भीतर हो। इसके लिए प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों के अन्दर तथा दूसरी अपील का निस्तारण 15 दिनों के अन्दर अवश्य किया जाये।
छात्रों की काशनमनीसिक्योरिटी मनी वापस किये जाने का निर्णय 30 दिनों के अन्दर एवं प्रथम अपील 30 दिनों के अन्दर तथा द्वितीय अपील 15 दिनों के अन्दर निस्तारित की जायेगी। इसी तरह छात्रों के बैक पेपर तथा स्क्रूटनी के परिणाम की घोषणा 60 दिनों में यदि नहीं की जाती है तो छात्रों की इस संबंध में प्रथम अपील का निस्तारण 30 दिनों में तथा दूसरी अपील का निस्तारण 15 दिनों में अवश्य किया जाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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