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उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 मेें गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित 15 सेवायें

Posted on 10 October 2013 by admin

जन मानस के आवेदन पत्रों का निस्तारण निशिचत समय सीमा के अन्दर किये जाने के उददेश्य से गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित 15 सेवायें उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत शामिल की गयी हैं।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के लोक सेवा प्रबन्धन विभाग द्वारा गृह विभाग सहित राज्य के विभिन्न विभागों की कुल 123 सेवाओं को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित करने का निर्णय लिया गया हैं, जिनके सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने की प्रकि्रया चल रही है।
इस अधिनियम के तहत गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित जिन 15 सेवाओं को लिया गया है उसका विस्तृत विवरण देते हुए प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त फार्मआवेदन पत्र के सत्यापन पर निर्णय, चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट, मिलिट्री वेरीफिकेशन रिपोर्ट, प्राइवेट वेरीफिकेशन रिपोर्ट) पर निर्णय, चरित्र सत्यापन (ठेकेदारों हेतु) पर निर्णय तथा शस्त्र लाइसेंसों के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र की जांचसंस्तुति पर निर्णय हेतु सेवाओं के लिए समय सीमा 15 कार्यदिवस निशिचत की गयी है।
श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने बताया कि पटाखों के लाइसेंस के लिए अनापतित संस्तुति पर निर्णय के लिए भी समय सीमा 15 कार्यदिवस निशिचत की गयी है, जिनमें स्टोरेज व विक्रय के लिए 15 दिन तथा अस्थायी विक्रय के लिए 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि थानास्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रों की पावती एवं निस्तारण पर निर्णय, कारागार में निरुद्ध की गयी अवधि एवं सीखे गये कार्य के प्रमाण-पत्रों को दिये जाने पर निर्णय तथा अगिन से हुर्इ क्षति के आंकलन पर निर्णय हेतु सेवाओं के लिए समय सीमा 7 कार्यदिवस निशिचत की गयी है।
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए संस्तुतिअनुमति पर निर्णय हेतु 10 दिन तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य संबंधित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति को उपलब्ध कराये जाने पर निर्णय हेतु सेवाओं के लिए समय सीमा 5 कार्यदिवस निशिचत की गयी है।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि 34 पुलिस एक्ट, मोटर वेहिकिल एक्ट के अन्तर्गत चालान पर कम्पाउडिंग पर निर्णय तथा राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में नो-पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ी के चालान की कम्पाउंडिग पर निर्णय हेतु सेवाओं के लिए समय सीमा 2 कार्यदिवस निशिचत की गयी है।
श्री श्रीवास्तव ने बताया कि शांतिपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, जुलूस आदि के आयोजन से संबंधित अनुशंसाअनुमति पर निर्णय तथा कारागार में चिकित्सीय जांच उपचार तथा आर्थिक एवं शारीरिक शोषण के शिकायती पत्रों के निस्तारण पर निर्णय हेतु सेवाओं के लिए समय सीमा एक कार्यदिवस निशिचत की गयी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अगिनशमन सेवाओं द्वारा अनापतित प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने पर निर्णय हेतु सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु 2 दिन तथा अन्य प्रयोजनों हेतु सेवाओं के लिए समय सीमा 15 कार्यदिवस निशिचत की गयी है।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि इन सेवाओं के निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत न मिलने पर प्रथम अधिकारी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी भी निशिचत किये गये हैं। जिनके लिए भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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