Categorized | लखनऊ.

खराब मीटर 30 दिन के अन्दर बदला जायेगा

Posted on 10 October 2013 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अधीन राज्य सरकार की कुल 123 सेवाओं को आच्छादित करने का निर्णय लिया है ताकि एक निशिचत अवधि के अन्दर जनता के आवेदन पत्रों का निस्तारण हो सके।
प्रदेश के प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन, श्री प्रभात कुमार सारंगी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना जारी कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग की 4 सेवाओं को शामिल किया गया है। अब नये घरेलू विधुत कनेक्शन एवं औधोगिक विधुत कनेक्शन आवेदन करने की तिथि से 30 दिन के अन्दर देना होगा तथा खराब मीटर को भी 30 दिन के अन्दर बदलना होगा।
इसके अलावा विधुत दुर्घटना संबंधी भुगतान पर निर्णय आवेदन की तिथि से 30 दिन के अन्दर करना होगा तथा ट्रांसफार्मर जल जाने पर नगरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उसे 07 दिन के अन्दर बदलना होगा।
श्री सारंगी ने बताया कि यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जाता है तो इसके विरूद्ध प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील का निस्तारण नामित अधिकारी द्वारा घरेलू विधुत कनेक्शन, खराब मीटर बदलने तथा विधुत दुर्घटना संबंधी मामलों में 15 दिन के अन्दर करना होगा। औधोगिक विधुत कनेक्शन के मामले में प्रथम अपील तथा द्वितीय अपील का निस्तारण 30 दिन के अन्दर करना होगा। इसके अलावा जले ट्रांसफार्मर बदले जाने के संबंध में प्रथम व द्वितीय अपील पर 07 दिन के अन्दर करना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Advertise Here

Advertise Here

 

November 2024
M T W T F S S
« Sep    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
-->









 Type in