उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा से होकर वापस आये हों ऐसे 50 या़ित्रयों को सरकार द्वारा 25 हजार रुपये प्रति तीर्थ यात्री को आर्थिक सहायता उपलब्ध करार्इ जायेगी। आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। यह आवेदन 12 अक्टूबर 2013 तक पूरा करके प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन कक्ष संख्या-105 (प्रथम तल) बापू भवन लखनऊ को डाक के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक है।
धर्मार्थ कार्य एवं कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने बताया कि श्री कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्री जो उत्तर प्रदेश का मूल, निवासी एवं वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हों, इसके साथ-साथ निवास प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यह अनुदान उन्हें ही दिया जायेगा, जिन्होंने यह तीर्थ यात्रा पूर्ण की हो। अनुदान की धनराशि यात्रा के पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिपूर्ति योग्य होगी। उन्होंने कहा कि यह अनुदान किसी भी तीर्थ यात्री को जीवन काल में एक ही बार सीमित संख्या में एवं निर्धारित बजट के अनुसार दी जायेगी। तीर्थ यात्रा समाप्त होने के पश्चात तीन माह के अन्दर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चायना सरकार द्वारा बीजापासपोर्टप्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी यात्री की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नीपति अथवा आश्रित द्वारा आवेदन पर, अनुदान स्वीकृत के लिए विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
धर्मार्थ कार्य एवं कृषि मंत्री ने बताया कि आवेदन के लिए यात्री का नाम, पितापति का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष नम्बर ) विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष-बैच क्रमांक एवं पासपोर्ट की प्रतिलिपि, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण होने का प्रमाण पत्र, यात्रा पर हुए व्यय का विवरण, कैलाश मानसरोवर की क्या प्रथम यात्रा है। (हाँनहीं) पहचान पत्र, स्थान, दिनांक का विवरण एवं आवेदक के हस्ताक्षर किये जायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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