उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अन्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाये जा रहे बाजारों पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। शासन के संज्ञान में आया है कि इन बाज़ारों से स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है एवं उन क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ने लगती हैं।
शासन ने इस संबंध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी, निदेशक, स्थानीय निकाय एवं समस्त नगर आयुक्तों को निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद करायें और साथ ही दस दिन के अन्दर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायें।
नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र में यह भी कहा गया है कि यदि कहीं इस प्रकार के बाजार काफी पहले से लगते हों और ऐसे बाजार स्थानीय जरूरत का एक हिस्सा बन चुके हों तो इसका प्रभावी विकल्प ढूढ़ा जाया ताकि मुहल्ले के सौन्दर्य एवं सुविधा पर असर न पड़े तथा बाजार से पूरी होने वाली स्थानीय लोगों की आवश्यकता भी बाधित न हो और बाजार से जुड़े दुकानदारों का रोजगार भी चलता रहे।