सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय ) ने अवगत कराया है कि नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2012 में निर्वाचन लड़ने वाले समस्त उम्मीदवार जिनकी जमानत धनराशि आयोग के मानकानुसार वापस होनी थी एवं उनके द्वारा निर्वाचन व्यय विवरण तथा जमानत वापसी का प्रार्थना पत्र समयान्तर्गत कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, परन्तु कतिपय उम्मीदवारों द्वारा जमानत वापसी के आदेश सम्बन्धी मूल चालान कार्यालय से प्राप्त नही किये गये है एवं कुछ उम्मीदवारों द्वारा जमानत वापसी हेतु आदेश वाला मूल चालान कार्यालय से प्राप्त कर लिया गया परन्तु किन्ही कारणवश उनको आज पर्यन्त जमानत वापसी की धनराशि प्राप्त नही हुई है।
उन्होंने ऐसे उपरोक्त प्रकार के समस्त उम्मीदवारों को सूचित किया है कि अपनी पासबुक की छायाप्रति जिस पर खाता संख्या एवं बैंक का प्थ्ैब्कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि के दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), कलेक्ट्रेट आगरा में एक सप्ताह के अन्दर स्वंय उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उम्मीदवारों को वापस की जाने वाली जमानत धनराशि वापस किया जाना सम्भव न होगा और नियमानुसार प्राप्ति लेखा शीर्षक में जब्ती/समपहरण की कार्यवाही की जायी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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