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मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद के फैसले-हाईलाइट्स

Posted on 04 September 2013 by admin

  • प्रदेश के सभी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का निर्णय।
  • राज्य सरकार की मुरादाबाद, फैजाबाद एवं सैफई स्थित हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को यथास्थिति में हस्तांतरित किए जाने एवं मुरादाबाद तथा फैजाबाद हवाई पट्टियों के लिए अतिरिक्त भूमि निःशुल्क एवं समस्त भार-मुक्त रूप में भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने का निर्णय।
  • राज्य सरकार की मेरठ स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर, हवाई पट्टी, परतापुर को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को यथास्थिति में हस्तांतरित किए जाने का निर्णय।
  • उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य सचिवालय भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 625 रुपये प्रतिमाह करने एवं मोबाइल फोन भत्ते के रूप में 125 रुपये प्रतिमाह अनुमन्य किए जाने का निर्णय।
  • उत्तर प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर वर्तमान ग्रेड वेतन 4200 रुपये को उच्चीकृत कर गे्रड वेतन 4600 रुपये किए जाने का फैसला।
  • उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरास्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
  • झांसी विकास क्षेत्र का सीमा विस्तार किए जाने का निर्णय।
  • राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों को सी0यू0जी0 की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय।
  • द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवाओं को देय पेंशन की दरों का पुनरीक्षण किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत।
  • आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित अचल संपत्तियों के अंतरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव मंजूर।
  • भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अंतर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिए जाने का निर्णय।
  • प्रदेश के चार महानगरों यथा इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं गाजि़याबाद में अत्याधुनिक सुविधायुक्त कंट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय।
  • उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 में द्वितीय संशोधन करने का प्रस्ताव मंजूर।
  • उत्तर प्रदेश अभियोजन संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष, अभियोजन सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति किए जाने की मंजूरी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

sa@upnewslive.com

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