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मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

Posted on 04 September 2013 by admin

up-govt-logo-150x150उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की

बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा

वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिए जाने का निर्णय

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो-दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक-एक कम्बल दिए जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2013 में संशोधन परिवर्धन के पश्चात् मंत्रिपरिषद ने इस योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब साडि़यों की टेस्टिंग हेतु उल्लिखित प्रयोगशालाओं में वस्त्र समिति कानपुर की लैब को भी सम्मिलित कर लिया गया है। साथ ही, साड़ी/कम्बल में इस आशय का टैग लगाए जाने का फैसला किया गया है कि साड़ी/कम्बल का वितरण पंचायती राज विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। यह वस्त्र बिक्री हेतु नहीं है।

अभियोजन संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष, अभियोजन संवर्ग के

सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति का फैसला

उत्तर प्रदेश अभियोजन संवर्ग में रिक्त पदों के कारण प्रदेश में प्रभावी अभियोजन की कार्यवाही में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए इस संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष, अभियोजन संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति किए जाने के फैसले को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस निर्णय के अनुसार अभियोजन संवर्ग से सेवानिवृत्त अधिकारी को उत्तर प्रदेश स्थित उसके गृह जनपद को छोड़कर प्रदेश के किसी जिले में नियुक्त किया जा सकेगा, जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष हो व शारीरिक, मानसिक रूप से अभियोजन अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हों। संविदा पर नियुक्त कार्मिक के कार्य व दायित्व वही होंगे, जो नियमित अभियोजन संवर्ग के अधिकारी के होते हैं।

उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 में द्वितीय संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 में द्वितीय संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों को सी0यू0जी0

मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों की विशेष सेवाओं के दृष्टिगत उन्हें सरकारी व्यय पर सी0यू0जी0 मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया है। चूंकि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत वाहन चालकों के कार्य एवं दायित्व तथा प्रास्थिति राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अन्य विभागों के वाहन चालकों से सर्वथा भिन्न है। अतः यह सुविधा अन्य विभागों को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

झांसी विकास क्षेत्र की वर्तमान सीमा का विस्तार करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने झांसी विकास क्षेत्र की वर्तमान सीमा का विस्तार करते हुए 62 राजस्व ग्रामों को झांसी विकास क्षेत्र की सीमा में सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 1984 में झांसी विकास क्षेत्र के गठन के उपरान्त इसका सीमा विस्तार नहीं किया गया। जनपद झांसी में उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम फोर लेन का जंक्शन बनने के कारण, सीमा के बाहर चारों दिशाओं में तथा ओरछा एवं खजुराहो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल होने के कारण सम्बन्धित मार्ग एवं आसपास के क्षेत्र के सुनियोजित विकास की प्रबल संभावना है। इसके दृष्टिगत झांसी विकास क्षेत्र की वर्तमान सीमा का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं की मासिक पेंशन में वृद्धि

मंत्रिपरिषद ने द्वितीय विश्वयुद्ध के उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों एवं विधवाओं को दी जा रही पेंशन की वर्तमान दर 2,500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह, शासनादेश जारी होने की तिथि से, किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त

स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित

मंत्रिपरिषद ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अंतर्गत अवस्थित अचल संपत्तियों के अंतरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों पर संग्रहीत दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं गाजि़याबाद में अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 4 महानगरों-इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं गाजि़याबाद में अत्याधुनिक सुविधायुक्त कन्ट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि इन महानगरों की जनसंख्या देश के बड़े नगरों के समकक्ष हो गई है। अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम की स्थापना का उद्देश्य इन नगरों के निवासियों को आकस्मिकता की स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराया जाना है। पुलिस सेवा के लिए यह व्यवस्था जिन चार महानगरों में की जा रही है, उसमें पुलिस कन्ट्रोल रूम थानों के माध्यम से सहायता पहुंचाने के बजाए सीधे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक के अधीन स्वतंत्र रूप से संचालित होगा।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त

चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की

अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सभी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल काॅलेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्त किए जाने की अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मेडिकल काॅलेजों मंे छात्रों के समुचित पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा वर्तमान में प्रदेश के मेडिकल काॅलेजों में वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों की कमी को देखते हुए लिया गया है।

राज्य की मुरादाबाद, फैजाबाद एवं सैफई स्थित हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तांतरित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर बेहतर एअर कनेक्टिविटी विकसित करने के उद्देश्य से राज्य की मुरादाबाद, फैजाबाद एवं सैफई स्थित हवाई पट्टियों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुरादाबाद और फैजाबाद स्थित हवाई पट्टी के विस्तार/उच्चीकरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि का क्रय/अर्जन कर निःशुल्क रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। भूमि के क्रय/अर्जन पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए धन की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013-14 मंे अनुपूरक मांग के माध्यम की जाएगी।

मेरठ स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, परतापुर को भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की मेरठ स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी, परतापुर को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यथा स्थिति में हस्तान्तरित किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर एअर कनेक्टिविटी को विकसित करने तथा यहां से ‘सी’ श्रेणी के हवाई जहाजों का ‘सिविल शेड्यूल आॅपरेशन’ प्रारम्भ करने के उद्देश्य से लिया गया है।

उ0प्र0 सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को सचिवालय भत्ते के रूप में

625 रुपये तथा मोबाइल फोन भत्ते के रूप में 125 रुपये दिए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सचिवालय मंे वर्तमान में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को वर्तमान में सचिवालय भत्ते के रूप में अनुमन्य हो रहे 500 रुपये को बढ़ाकर 625 रुपये किए जाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त ऐसे चतुर्थ श्रेणी कार्मिक जो अपना मोबाइल फोन रखते हैं और उसका उपयोग शासकीय कार्य हेतु भी किया जाता है, उन्हें मोबाइल फोन भत्ते के रूप में 125 रुपये प्रतिमाह तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया है।

उ0प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) को वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन 4200 रुपये के स्थान पर

4600 रुपये तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी एवं अन्य पदों पर अनुमन्य सचिवालय भत्ते के अंश को ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराए जाने के सादृश्य पर उ0प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे सचिवालय भत्ते की धनराशि 850 रुपये में से 400 रुपये को ग्रेड वेतन में सम्मिलित करते हुए वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन 4200 रुपये के स्थान पर 4600 रुपये तत्काल प्रभाव से अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पदों पर सचिवालय भत्ता 450 रुपये ही देय रह जाएगा।

उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था

(हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पारित कराए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 के प्रतिस्थानी विधेयक को अधिनियम के रूप में अंगीकृत किए जाने हेतु राज्य विधान मण्डल से पारित कराए जाने का निर्णय लिया है। ज्ञातव्य है कि दिनांक 20 मई, 2013 को उ0प्र0 चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति की क्षति का निवारण) अध्यादेश, 2013 प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश के प्रतिस्थानी विधेयक को राज्य विधान मण्डल के आगामी सत्र में पुरः स्थापित/पारित कराकर अधिनियमित कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री

agnihotri1966@gmail.com

sa@upnewslive.com

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