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प्रदेश में रबी मौसम में फसल बीमा योजनाओं को लागू किए जाने का निर्णय

Posted on 22 August 2013 by admin

  • राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किया जाये -कुषि उत्पादन आयुक्त

प्रदेश में रबी 2013-14 मौसम में फसल बीमा योजनाओं को लागू किए जाने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की आज सम्पन्न हुई बैठक में जनपद बुलन्दशहर, पीलीभीत, बिजनौर व अमरोहा में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं शेष सभी जनपदों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। उन्होने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना हेतु चयनित जनपदों मे ंसे 10 जनपद-मथुरा, मैनपुरी, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, फतेहपुर, रायबरेली व फैजाबाद में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के साथ-साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना को पायलेट आधार पर लागू किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इन चयनित 10 जनपदों में गैर-ऋणी कृषकांे को राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अथवा मौसम आधारित फसल बीमा योजना में से किसी एक योजना में अपनी इच्छानुसार सम्मिलित होने का विकल्प उपलब्ध होगा। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि फसल बीमा योजनाओं में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के ऋणी कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर-ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित हो सकेंगे। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो प्रदेश के 71 जनपदों में लागू होगी, के अन्तर्गत क्षति का आंकलन न्याय पंचायत स्तर (फसल गन्ना हेतु ब्लाक स्तर) पर किया जायेेगा।
श्री आलोक रंजन ने कहा कि फसल बीमा योजनाओं में कृषकों द्वारा फसलों के उत्पादन लागत के बराबर धनराशि का बीमा कराया जा सकेगा, जिसके लिए किसानों को निर्धारित दर पर प्रीमियम वहन करना होगा और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में लघु एवं सीमान्त कृषकों को 10 प्रतिशत अनुदान देय होगा। उन्होने कहा कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मे ंप्रीमियम की दर 2 प्रतिशत से अधिक होने पर सभी किसानों को निर्धारित दर पर अनुदान अनुमन्य होगा।  इसी प्रकार मौसम आधारित फसल बीमा योजना में किसानांे द्वारा वही प्रीमियम देय होगा, जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मे ंदेय है। इससे अधिक प्रीमियम की राशि को अनुदान के रूप में सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बैंको को फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के खरीफ एवं रबी मौसम में कृषकेां को देय क्षतिपूर्ति का भुगतान अधिकृत बीमा कम्पनियों- एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कं0 आफॅ इण्डिया लि0, इफको टोक्यो जनरल इन्श्योरेन्स कं0, एच0डी0एफ0सी0 जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, आई0सी0आई0सी0आई0 जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, रिलायंस जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, टाटा ए0आई0जी0 जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, फ्यूचर जनरली इण्डिया जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0, चोलामण्डलम जनरल इन्श्योरेन्स कं0 लि0 द्वारा जारी किए जा रहे और तदुपरांत जिसे यथाशीघ्र सम्बन्धित किसानों के बैंक खातों में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया।
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि सुश्री जूथिका पाटणकर, राहत आयुक्त श्री वेंकेटेश्वर लू, विशेष सचिव वित्त डा0 सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक कृषि श्री डी0एम0 सिंह, निदेशक कृषि सांख्यकीय श्री विनोद कुमार एवं शासन के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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