उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति हेतु वही व्यक्ति पात्र होंगे जो विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, जन सम्पर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन से सम्बन्धित विषयों में से किसी एक में डिग्रीधारक (स्नातक) हों। इसके अलावा वे इन विषयों का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जन-जीवन में प्रख्यात व्यक्ति हों।
प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग श्री प्रभात कुमार सारंगी ने यह जानकारी दी है। उन्हांेने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए मापदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में अपना पूरा विवरण विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन के अन्दर संयुक्त निदेशक प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उत्तर प्रदेश दरबारी लाल शर्मा भवन लखनऊ को पंजीकृत डाक से अथवा कार्य दिवस में दस्ती जमा कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इसका विज्ञापन विभिन्न समाचार पत्रों में 15 से 17 अगस्त के मध्य प्रकाशित हो चुका है।
श्री सारंगी ने बताया कि प्रार्थना पात्र के साथ अभ्यर्थी को नोटरी से सत्यापित 10 रुपये के नान-ज्युडिशियल स्टैम्प पर यह शपथ-पत्र देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण-पत्र वह प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर रहे हैं, वह सत्य हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक द्वारा 2000 रुपये का आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पक्ष में देय होगा, संलग्न किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति पद ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये होगी।
श्री सारंगी ने बताया कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट ww.adminreform.up.nic.in पर भी देखी जा सकती है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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