राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 (पंचायत एवं नगरीय निकाय) व्दारा जारी अधिसूचना के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (क्षेत्र पंचायत प्रमुख) हरनाम सिंह ने अवगत कराया है कि 16 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक नामांकन होगा तथा उसी दिन अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच का कार्य होगा, 17 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उम्मीदवारी वापस लेने का कार्य होगा तथा मतदान 18 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक सम्पन्न होगा और उसी दिन 18 अगस्त को अपरान्ह 3 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा।
उपर्युक्त उप निर्वाचन क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उपप्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पद में प्रयोग किए जाने वाले मतपत्र उक्त संदर्भित नियमावली की अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7 के अनुसार होेंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे जिस क्रम में वे नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। नामांकन से मतगणना तक की समस्त प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। उक्त निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने खण्ड विकास अधिकारी, बाह को निर्देश दिये है चॅंूकि समस्त कार्यवाही विकास खण्ड मुख्यालय पर ही सम्पन्न करायी जायेगी। अतः नामांकन से लेकर मतगणना तक के समस्त व्यवस्थापरक कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि इस उपनिर्वाचन कार्यक्रम का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार मुनादी व्दारा करायें तथा प्रपत्र-01 की प्रति समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी उपलब्ध करायें।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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