- मरम्मत कार्य की गुणवत्ता की निगरानी मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समय-समय पर किया जायेगा : जावेद उस्मान
- सड़कों में सीवर लाइन एवं पेयजल पाइप लाइन डालने आदि से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सड़क बनाने वाली निर्माण एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर काटी जाने वाली सड़कों की पुनस्र्थापना हेतु आगणन के अनुसार आवश्यक धनराशि सड़क काटने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा: मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि महानगरों मे क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समय से गुणवत्ता के साथ कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निर्माण इकाइयों की होगी। उन्होंने कहा कि यदि नगरों की सड़के टूटी-फूटी पायी गईं तो सम्बन्धित निर्माण इकाइयों की जिम्मेदारी निर्धारित कर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मरम्मरत कार्य की गुणवत्ता की निगरानी मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को समय-समय पर किया जाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों में सीवर लाइन एवं पेयजल पाइप लाइन डालने आदि से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को सड़क बनाने वाली निर्माण एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर टूटने वाली सड़कों की पुनस्र्थापना हेतु आगणन के अनुसार आवश्यक धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी स्थिति में महानगर की सड़कों को क्षतिग्रस्त हालत में नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क बनाने वाली निर्माण इकाइयों-लोक निर्माण एवं नगर निकाय की जिम्मेदारी होगी कि वे सीवर लाइन एवं पेयजल पाइप लाइन डालने के तुरन्त बाद गुणवत्ता के साथ सड़क की मरम्मत करायें। उन्होंने कहा कि महानगरों में सीवर लाइन एवं पेयजल पाइप लाइन डालने में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा आगणन के अनुसार जमा की गई धनराशि के सात दिन के अन्दर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे सीवर लाइन/पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु काटी गई सड़कों की पुर्नस्थापना एवं मरम्मत के संबंध में आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों को लोक निर्माण विभाग तथा नगर निकाय द्वारा बनाई गई सड़कों को नगर निकाय द्वारा पुनस्र्थापना एवं मरम्मरत कराये जाने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में शहर की सड़कें खराब नहीं होनी चाहिए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा काटी गई सड़कों के मरम्मत हेतु आगणन के अनुसार सम्बन्धित निर्माण इकाई को जमा की गई धनराशि से सड़क की मरम्मत यथाशीघ्र ठीक करानी होगी। उन्होंने कहा कि यदि सड़क की मरम्मत कराने में विलम्ब हुआ तो आगणन के अनुसार बढ़ी हुई घनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को ही वहन करना होगा एवं मानक तथा गुणवत्तनुसार सड़क की मरम्मत करानी होगी।
बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण डाॅ0 रजनीश दुबे, सचिव वित्त श्री मुकेश मित्तल, विशेष सचिव नगर विकास श्री एस0पी0 सिंह, श्री एन0के0 सिंह, निदेशक, स्थानीय निकाय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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